* लोकअदालत में 3409 केसेस निपटे
अमरावती/दि. 30 – राज्य विधि न्याय प्राधिकरण सेवा द्वारा गत शनिवार आयोजित लोक अदालत में 3409 प्रकरणों का निपटारा प्रतिवादियों द्वारा 28 लाख 50 हजार समझौता दंड के भुगतान से किया गया. लोकअदालत में 1 लाख 33 हजार से अधिक वाहन धारकों के विरुद्ध प्रलंबित 3 लाख 14 हजार से अधिक प्रकरण समझौते के लिए रखे गए थे. उसमें वन स्टेट वन ई-चलान प्रकल्प अंतर्गत अनपेड ई-चलान की नोटिस गत 27 सितंबर तक भेजी गई थी.
सहायक पुलिस आयुक्त जयदत्त भंवर ने बताया कि, यातायात विभाग अमरावती की ओर से लोकअदालत में उपस्थित रहकर वाहन चालकों ने अपना पक्ष रखा. 241 प्रकरणों में न्यायालय में 2 लाख 9 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान कर प्रकरण का निपटारा किया. अभी भी अनेक वाहन चालक/मालक के विरुद्ध यातायात नियमों के भंग करने संबंधी समझौता प्रकरण प्रलंबित है.
* चलाएंगे विशेष अभियान
यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भंवर ने बताया कि, आगामी दिनों में मोटर वाहन कानून अंतर्गत प्रलंबित ई-चालान प्रकरणों में समझौता रकम वसूली के लिए विशेष मुहिम छेडी जाएगी. इसलिए होनेवाली दिक्कत को दूर करने सभी वाहन चालकों से वे प्रलंबित ई-चलान अथवा महाराष्ट्र ट्रैफिक चलान इस वेबसाईट पर लिंक कर अपने वाहन पर ई-चलान के बारे में जांच कर ले और तत्काल समझौता राशि ऑनलाइन अथवा शहर यातायात कार्यालय में जमा करा दें. उन्होंने खबरदार किया कि, जो वाहन चालक प्रलंबित चलान की समझौता राशि नहीं भरेंगे ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग आगे कानूनी कार्रवाई करने की दृष्टि से अदालत में मुकदमें दायर करेंगा. एसीपी भंवर ने अमरावती के वाहन चालकों से इस बारे में आवाहन किया है. उन्होंने कहा कि, वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझकर ई-चलान की समझौता राशि का भुगतान कर आगे की कार्रवाई से बचें.