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शासनादेश पर डेप्युटी आरटीओ के खिलाफ गाडगेनगर थाने में शिकायत दर्ज

परिपूर्ण कागजपत्र के अभाव में आरटीओ को कल थाने से वापस लौटना पडा था

* डेप्युटी आरटीओ बागरी की सेवा समाप्ती के बाद फौजदारी के आदेश
अमरावती/दि. 21 – डेप्युटी आरटीओ राज बागरी द्वारा जन्म तिथि में काटछाट कर शासन की दिशाभूल करने का आरोप करते हुए शासन द्वारा 4 दिन पूर्व ही बागरी के सेवा समाप्ती के आदेश जारी किए गए. शासन के साथ धोखाधडी करने पर उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के आदेश स्थानीय आरटीओ कार्यालय में सोमवार 19 अगस्त को पहुंचे. इस कारण मंगलवार को आरटीओ उर्मिला पवार खुद शिकायत देने के लिए गाडगेनगर पुलिस स्टेशन पहुंची. लेकिन मामला दर्ज करने के लिए और कुछ कागजपत्र आवश्यक रहने की जानकारी पुलिस ने उनको दी. इस कारण परिपूर्ण कागजपत्रों के साथ बुधवार 21 अगस्त को आरटीओ ने फिर गाडगेनगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई.
राज बागरी द्वारा जन्म तिथि में काटछाट की रहने की बात एस सदस्यीय जांच समिति द्वारा सामने लाई गई थी. इस कारण उन पर सेवा समाप्ती की कार्रवाई हुई है. उनके सही जन्म तिथि के मुताबिक सितंबर 2022 में बागरी को सेवानिवृत्त होना अपेक्षित था. लेकिन बागरी द्वारा जन्म तिथि में दो साल बढोतरी किए जाने से वें अभी भी सेवा में थे. इस हरकत के कारण शासन की दिशाभूल व आर्थिक धोखाधडी होने की बात शासन ने सेवा समाप्ती के आदेश में दर्ज की थी. पश्चात मुख्यमंत्री ने बागरी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए मंजूरी दी. इस आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से अमरावती आरटीओ को शिकायत देने के आदेश दिए गए थे. इसी कारण आरटीओ पवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत देशमुख गाडगेनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. आरटीओ द्वारा पुलिस को दिए गए कागजपत्रों की जांच करने पर कुछ कागजपत्रों की कमी रहने के कारण वह परिपूर्ण देनेबाबत पुलिस ने उन्हें कहा. यह कागजपत्र परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से बुधवार को सुबह आरटीओ अधिकारी को प्राप्त होते ही गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी. समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु थी.

 

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