अमरावती

बाजार समिती में नियमबाह्य पदोन्नति को लेकर शिकायत

डीडीआर के सामने उठायी गई आपत्ति

अमरावती/दि.16 – स्थानीय बाजार समिती द्वारा पहले से मंजूर स्टाफिंग पैटर्न के अलावा 11 नये पद निर्माण किये जाने के चलते बुधवार को हुई पदोन्नति में कर्मचारियों पर अन्याय होने का आरोप लगाते हुए पदोन्नति हेतु पात्र कर्मचारियों को न्याय दिये जाने की मांग जिला उपनिबंधक को सौंपे गये निवेदन में की गई है.
जानकारी के मुताबिक सहायक सचिव पद के लिए पात्र रहनेवाले कर्मचारी की अनदेखी करते हुए अपनी मर्जी में रहनेवाले लिपीक पवन देशमुख को पदोन्नति पर नियुक्ती दिये जाने पर कर्मचारियों द्वारा आक्षेप लिया गया है और इस संदर्भ में जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था तथा पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य के नाम गत रोज एक निवेदन भेजा गया है. इन अतिरिक्त पदों के बारे में मंजूरी की जानकारी संचालक मंडल के सामने नहीं देते हुए मंजूरी के आदेश 23 जनवरी 2021 की आमसभा में रखकर नियमबाह्य तरीके से सहायक सचिव पद पर नियुक्ति की गई. जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए एक विशेष व्यक्ति को पदोन्नति देने का कारनामा खुद अपात्र रहनेवाले संचालकों द्वारा किया गया, जबकि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सक्षम प्राधिकृत पिछडावर्गीय कक्ष, विभागीय आयुक्त कार्यालय से 100 बिंदू नामावली को प्रमाणित किया जाना आवश्यक था. लेकिन संचालक मंडल ने नियमबाह्य तरीके से पदोन्नति देने का प्रस्ताव पारित किया है. जिसे लेकर अब मंडी में कार्यरत कर्मचारियों सहित खुद कई पदाधिकारियों द्वारा भी आवाज उठायी जा रही है.

सहायक सचिव पद के लिए यह पात्रता जरूरी

सहायक सचिव पद के लिए कृषि पणन मंडल की परीक्षा उत्तीर्ण रहना अनिवार्य रहता है और इस पद पर पदवीधर उम्मीदवार की ही नियुक्ति की जाती है. किंतु बुधवार को सहायक सचिव पद पर नियुक्ति करते समय इस नियम व पात्रता की अनदेखी की गई है. जिसे लेकर कई सवालिया निशान उठाये जा रहे है.

  • मैं दो दिन न्यायालयीन कामकाज में व्यस्त रहा. अत: शिकायत को देख नहीं पाया. शिकायत को देखने के बाद जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जायेगी.
    – राजेंद्र दाभेराव
    विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था

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