डिजिटल गडबडियों की शिकायतें 50 फीसद पर
ई-कॉमर्स नियम अंतर्गत आर्थिक गडबडियों के मामले आते है ग्राहक आयोग के पास
अमरावती/दि.16 – इन दिनों अधिकतर आर्थिक व्यवहार डिजिटल प्लेटफार्म पर होने लगे है और नागरिकों द्बारा बडे पैमाने पर वस्तूओं की खरीददारी भी ऑनलाइन तरीके से की जाने लगी है. ऐसे में यदि डिजिटल प्लेटफार्म पर होने वाले व्यवहार में किसी ग्राहक का कोई नुकसान होता है, तो संबंधित व्यक्ति ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019’ के तहत जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के पास गुहार लगा सकता है. स्थानीय ग्राहक आयोग के पास प्राप्त हुई कुल शिकायतों में से करीब 50 फीसद शिकायतें डिजिटल प्लेटफार्म के व्यवहारों से संबंधित है. विगत एक साल के दौरान आयोग के पास कुल 286 मामले दर्ज हुए थे. जिसमें से 150 मामले ऑनलाइन व्यवहार से संबंधित रहे.
उल्लेखनीय है कि, ग्राहक कई बार डिजिटल प्लेटफार्म से वस्तू खरीदते है. जिसके लिए नगद अथवा ऑनलाइन तरीके से रकम अदा की जाती है. ऑडर की गई वस्तू मिलने के बाद यदि मांग के अनुरुप वस्तू प्राप्त नहीं हुई है या अग्रिम भुगतान देने के बाद भी वस्तू प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित व्यक्ति द्बारा ग्राहक आयोग के पास शिकायत की जा सकती है. ऐसे मामलों में ई-कॉमर्स तथा अनुचित करार के अंतर्गत ग्राहकों द्बारा इंसाफ मांगा जा सकता है. इसके साथ ही यदि एटीएम पर जाने के बाद बैंक खाता धारक की मांग के अनुरुप एटीएम मशीन से रकम की निकासी नहीं होती है और खाते से रकम कट जाती है, तो ऐसे मामले में भी ग्राहक आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
* अब ऑनलाइन शिकायत करना भी संभव
यदि किसी व्यक्ति को ग्राहक आयोग के पास शिकायत दर्ज करानी है, तो वह प्रत्यक्ष शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ ई डॉट दाखिल डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके से दर्ज करा सकता है. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु पोर्टल खोलने पर सेल्फ रजिट्रेशन करने के बाद शिकायत के स्वरुप और सबूतों की जानकारी दर्ज करनी पडती है. जिसके बाद शिकायतकर्ता द्बारा कम से कम एक बार कार्यालय में प्रत्यक्ष आकर अपने द्बारा दर्ज कराए गए मामले के बारे में जानकारी ली जानी चाहिए. ताकि शिकायत का फाओअप भी लिया जा सके.
* विगत कुछ दिनों से ग्राहक आयोग के पास ऑनलाइन व्यवहार से संबंधित शिकायत मिलने का प्रमाण बढ गया है और इन दिनों कुल शिकायतों में से 50 फीसद शिकायतें ऑनलाइन व्यवहार से संबंधित है. जिनकी ग्राहक शिकायत निवारण आयोग द्बारा आवश्यक जांच पडताल करते हुए सुनवाई की जा रही है.
– देवानंद हेडाउ,
सहायक अधीक्षक,
जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग
* …तो बैंक पर लग सकता है दंड
यदि कोई बैंक खाताधारक एटीएम पर रकम निकालने जाता है और उसे रकम मिले बिना उसके खाते से पैसे कट जाते है, तो ग्राहक द्बारा बैंक में शिकायत करनी चाहिए. शिकायत मिलने के बाद यदि 8 दिन के भीतर बैंक द्बारा मामले का निपटारा नहीं किया जाता और यदि संबंधित ग्राहक द्बारा उसी समय आरबीआई के नियमानुसार बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग आयोग से की जाती है और यदि आयोग के समक्ष बैंक की सेवा में त्रृटी रहने की बात साबित हो जाती है, तो आयोग द्बारा बैंक को प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपए का दंड लगाते हुए यह रकम ग्राहक को अदा किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है.
– एड. शुभांगी कोंडे,
सदस्या, जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग