अमरावती

विद्यापीठ के निर्देशानुसार परीक्षा प्रक्रिया तय समय में पूर्ण करो

नागपुर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, परीक्षा स्थगित करने से किया इन्कार

  • परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ प्रीति राहुल तायडे ने दायर की थी याचिका

अमरावती प्रतिनिधि/दि.३१ – संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से विद्वत परिषद तथा परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के निर्णयानुसार ग्रीष्मकालीन-२०२० की परीक्षा के संदर्भ में २४ अक्तूबर को जारी निर्देशानुसार परीक्षा प्रक्रिया की कार्रवाई तय समयावधि में पूर्ण की जाये तथा २४ नवंबर तक विद्यापीठ द्वारा अपना पक्ष रखा जाये. जिसके बाद न्यायालय द्वारा अपना अंतिम फैसला सुनाया जायेगा. इस आशय का निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा जारी किया गया है. बता दें कि, विगत २६ अक्तूबर से विद्यापीठ द्वारा महाविद्यालयीन स्तर पर परीक्षा लेना शुरू किया गया है. जिसके खिलाफ प्रीति राहुल तायडे उर्फ प्रीति बबनराव मते नामक छात्रा ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि, विद्यापीठ द्वारा २४ अक्तूबर को परीक्षा के संदर्भ में जारी किये गये आदेश को रद्द किया जाये. जिस पर हाईकोर्ट ने २८ अक्तूबर को सुनवाई की और विद्यापीठ द्वारा ली जा रही परीक्षा पर स्थगनादेश न देते हुए विद्यापीठ के निर्देशानुसार ही परीक्षा संचालन व परिणाम की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जारी किया. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इस समय विद्यापीठ की परीक्षा का काम लगभग ७० प्रतिशत पूर्ण हो चुका है. ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को स्थगित न करते हुए सभी विद्यार्थियों के हित में फैसला सुनाया है, ऐसा परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉ. हेमंत देशमुख का कहना रहा. साथ ही उन्होंने कहा कि, २ नवंबर तक परीक्षा का संचालन होगा और विद्यापीठ द्वारा जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी.

Related Articles

Back to top button