अमरावती/दि.25 – कोरोना संक्रमण की वजह से संचारबंदी लागू कर दी गई थी. कंटनमेंट जोन को छोडकर अन्य स्थानों के नाप-जोख के काम पूर्ण किए जाने की अनुमति दे दी गई है. जिसमें संचारबंदी के काल के सभी प्रलंबित कामों को प्राथमिकता देकर पूर्ण किए जाएंगे. भूमिअभिलेख कार्यालय द्बारा सभी प्रलंबित नाप-जोख के कार्य पूर्ण किए जाए ऐसे निर्देश जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने भूमिअभिलेख विभाग को दिए है.
इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्बारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, जिस स्थान का नाप-जोख किया जा रहा है वहां केवल पांच नागरिक ही उपस्थित रह सकते है. नाप-जोख करने वाले कर्मचारी भू-धारकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और जिला प्रशासन द्बारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करना होगा. अगर आवेदक अन्य राज्य का हो तो उसे शासन द्बारा दिए गए निर्देश लागू रहेंगे. क्लस्टर व कंटोनमेंट जोन का नाप-झोख नहीं किया जाएगा. इस बाबत भूमिअभिलेख उपसंचालक व भूमिअभिलेख जिला अधीक्षक द्बारा भू-पामक व नाप-झोख करने वाले कर्मचारियों को नाप-झोख के प्रकरण वितरीत किए जाए और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जाए ऐसे निर्देश जिलाधिकारी द्बारा दिए गए है.