दोमूंहे सांप के साथ पकडे गए आरोपियों को सशर्त जमानत
अमरावती /दि.30– विगत 18 नवंबर को वनविभाग के वडाली परिक्षेत्र अधिकारी ने स्थानीय एमआईडीसी परिसर में मांडूल प्रजाति का दोमूंहा सांप विक्री करने के उद्देश्य से लेकर घुम रहे अंकुश रमेश पवार, मंगल मधुकर बेले व प्रवीण हनुमंत रडके (सभी धामणगांव देव, तह. दारव्हा, जि. यवतमाल) को गिरफ्तार किया था. जिनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 38, 39, 48, 50 (8) (अ) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें अदालत के सामने प्रस्तूत किया गया था. जिन्हे 21 नवंबर तक वनविभाग की कस्टडी में रखने का आदेश जारी हुआ था. पश्चात 21 नवंबर को सभी आरोपियों को एक बार फिर अदालत में पेश कर 4 दिन की कस्टडी मांगी गई. जिसे देने से अदालत ने इंकार कर दिया. वहीं उसी दिन आरोपियों की ओर से जमानत हेतु आवेदन किया गया. जिस पर 22 नवंबर को सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को सशर्त जमानत देना मंजूर किया.
आरोपियों की ओर से एड. शशांक डबरासे व एड. संदीप विश्वकर्मा तथा यवतमाल के एड. जाधव ने पैरवी की.