अमरावती/दि.23– होली व धुलिवंदन के दिन ड्राय डे को लेकर संभ्रम निर्माण हो गया है. जिलाधीश और अपर जिलाधिकारी के अलग-अलग आदेश के कारण यह संभ्रम निर्माण हुआ है. इस कारण अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. शराब व्यवसायी व बीअरबार संचालक एक-दूसरे से पूछकर स्थिति स्पष्ट करने में लगे है.
गौरतलब है कि, आबकारी विभाग के उपायुक्त सुभाष बोडके ने 18 मार्च को वर्धा व गढचिरोली छोड सभी जिलाधिशो को आदेश जारी किए. एफएल 2, एफएलबीआर 2, एफएलडब्ल्यू 2 को अधिक समय खुले रखने के निर्देश गृहविभाग के हवाले से दिए. 24 मार्च को केवल महानगर पालिका क्षेत्र में रात 10.30 की बजाए 12 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी. जिन जिलाधिशो ने अपने अधिकारी में ड्राय डे घोषित किया है, वहां यह आदेश लागू नहीं होगा. एक अन्य आदेश 18 मार्च को ही जिलाधीश सौरभ कटियार के हस्ताक्षर में जारी हुआ. इसमें लिखा गया है कि, एफएल 2 विदेशी शराब बिक्री दुकान रात 12 बजे तक केवल मनपा क्षेत्र में शुरु रखे जा सकेगे. साथ ही एफएल/बीआर- 2 भी रात 12 बजे तक मनपा क्षेत्र में खुले रहेगे. कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने यह सूचना दी गई है. इन सबके बीच 22 मार्च को अपर जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ है. उसमें 24 और 25 को होली और धुलिवंदन रहने से ड्राय डे के निर्देश दिए है. पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी के अनुरोध पर अपर जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. दो अलग-अलग आदेश रहने से व्यवसायियों में संभ्रम निर्माण हो गया है. इस आदेश का शराब व्यवसायी व बीअरबार संचालको ने विरोध किया है.