विद्युत लाइन से सुरक्षित अंतर न रखते इमारत का निर्माण खतरे का
दुर्घटना होने पर संबंधित मालिक रहेगा जिम्मेदार
अमरावती/दि.12– महावितरण के उच्चदाब व लघुदाब वाली विद्युत लाइन के नीचे घर का निर्माण तथा केंद्रीय विद्युत प्राधीकरण व्दारा निश्चित किए गए मानक के मुताबिक विद्युत लाइन से सुरक्षित अंतर न रखते हुए, किए गए इमारत के निर्माणकार्य के कारण कोई हादसा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इस कारण भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो इसके लिए कानूनन प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से अमरावती परिमंडल के बिजली सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर विद्युत लाइन के नीचे और निकट किए निर्माणकार्य पर संबंधित मालिक को महावितरण की तरफ से नोटिस देने के निर्देश मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी ने अधीक्षक अभियंता अमरावती व यवतमाल को दिए है.
बिजली के कारण होनेवाले हादसों को नियंत्रित करने के लिए महावितरण की तरफ से उपाय योजना चलाई जाती है. इसी के एक भाग के रुप में महावितरण की तरफ से निर्माणधारक को नोटिस दी जाने वाली है. विधि विभाग के जरिए तैयार की गई नोटिस व्दारा कानून और सुरक्षा बाबत जानकारी देने के बाद भी जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा वह वहां होने वाली जीवित व वित्तीय हानी के लिए जिम्मेदार रहने वाला है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय 2010 के मुताबिक विद्युत लाइन के नीचे निर्माण कार्य न करने तथा उच्चदाब की लाइन की इमारत से खडी और आडी दूरी क्रमश: 3.7 मीटर व 1.2 मीटर रहना आवश्यक है. साथ ही लघुदाब लाइन की इमारत सेे खडी व आडी दूरी क्रमश: 2.5 मीटर व 1.2 मीटर रहना आवश्क है.
* बिजली के सामने गलती को माफी नहीं
महावितरण की तरफ से दुर्घटना बाबत सावधानी बरती जा रही है फिर भी कुछ नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के कारण हादसे होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इस कारण निर्माणधारकों व्दारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निर्माणकार्य करने का आवाहन महावितरण की तरफ से किया गया है.