अमरावती

विधायक देवेंद्र भुयार को जमानत मंजूर

निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में दर्ज करेेेंगे याचिका

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१८ – तहसीलदार को गालीगलौच व माईक फेंककर मारकर सरकारी काम में बाधा निर्माण करने के मामले में वरुड, मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार को जिला सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 के बेंच के न्यायाधीश एस.एस.अडकर के न्यायालय में तीन माह के सख्त कारावास, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की साधी कारावास की सजा सुनाई थी. इस निर्णय के खिलाफ विधायक देवेंद्र भुयार ने जिला न्यायालय से जमानत प्राप्त की है. वहीं उच्च न्यायालय में याचिका दायर कराने के लिए नागपुर गए है.
बता दें कि वरुड तहसील कार्यालय में 27 फरवरी को यह घटना सामने आयी थी. वरुड के तत्काली तहसीलदार राम लंके तहसील कार्यालय के सभागृह में स्वर्ण जयंति राजस्व अभियान की यशोगाथा तैयार कर रहे थे. इस समय भुयार कुछ नागरिकों के साथ सभागृह में पहुंचे. बाजार समिति आवार में सरकारी ज्वार खरीदी केंद्र देरी तक बंद क्यों है? और फोन क्यों काटा, इस बारे में भुयार ने तहसीलदार लंके को पूछते हुए गालीगलौच की ओैर उनको जान से मारने की धमकी दी. इसके अलावा लंके को माईक भी फेंककर मारा. इस मामले में लंके की शिकायत पर भुयार के खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. इस मामले में न्यायालय ने भुयार को तीन महिने की सख्त कारावास, 15 हजार रुपए का जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की साधे कारावास की सजा सुनाई. जिसके बाद विधायक भुयार ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर तुरंत जमानत हासिल कर लिया. इसके अलावा इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.

Related Articles

Back to top button