अमरावती/ दि.1 – विधायक रवि राणा ने नई दिल्ली के पटियाला जिला सत्रालय से 8 दिन की ट्रान्झिट बेल ली थी. इसका समय आज समाप्त हो गया है. इसके कारण विधायक रवि राणा अब कल 2 मार्च को जमानत के लिए आवेदन करेंगे.
निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर के शरीर पर 9 फरवरी के दिन स्याही फेंकने के बाद राजापेठ पुलिस ने विधायक रवि राणा समेत 10 लोगों के खिलाफ दफा 307 जैसे गंभीर अपराध दर्ज किया. गिरफ्तारी होने से पहले विधायक रवि राणा ने 21 फरवरी को नई दिल्ली के पटियाला जिला व सत्र न्यायालय से एक सप्ताह के लिए ट्रान्झिट बेल प्राप्त की थी. इस बीच एफआईआर रद्द करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में मंगलवार को आवेदन करने वाले थे, परंतु किसी समस्या के चलते वे आवेदन नहीं कर पाये. इसी तरह विधायक रवि राणा शुक्रवार को अमरावती के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने गए थे, परंतु अदालत का कामकाज समाप्त होने के कारण वे उस दिन भी आवेदन नहीं कर पाये. ऐसे में उनके ट्रान्झिट बेल की समयावधि समाप्त हो गई. विधायक रवि राणा दो दिनों से दिल्ली में होने के कारण सोमवार को भी अदालत में आवेदन नहीं कर पाये. अब 2 मार्च बुधवार को एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत में निवेदन करेंगे. ऐसी जानकारी विधायक राणा के वकील एड.दीप मिश्रा ने दी.