अमरावती

बीज कंपनी को ग्राहक आयोग ने ठोंका जुर्माना

यवतमाल के किसान को राहत

यवतमाल/दि.23– सोयाबीन बीज सदोष निकलने से यवतमाल जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने बुस्टर प्लांट जेनेटिक प्रा.लि. नामक कंपनी को जुर्माना ठोंका है. किसान को नुकसान भरपाई, शारीरिक व मानसिक परेशानी और शिकायत के खर्च के बदले कुल 3 लाख 48 हजार 690 रुपए भरपाई देने के आदेश आयोग ने दिए हैं.
यवतमाल के जिरापुरे प्लॉट निवासी चंद्रकांत केशवराव तिजारे की बाभुलगांव तहसील के अंतरगांव में सामूहिक खेती है. उन्होंने 2022-23 सत्र के लिए यवतमाल के तथा राजदीप एजेंसी से ब ुस्टर कंपनी के सोयाबीन बीज खरीदी किए. खेत में उन्होंने मिश्रित फसल की इसमें तुअर के बीज लगाए, लेकिन सोयाबीन ने दगा दिया. इस बाबत तिजारे ने राजदीप एजेंसी से संपर्क किया. लेकिन उनसे अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला इस कारण उन्होंने यवतमाल जिला ग्राहक मंच में गुहार लगाई. राजदीप एजेंसी और बुस्टर प्लांट जनेटिक प्रा. लि. के विरोध में शिकायत की गई. आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे, सदस्य हेमराज ठाकुर के समक्ष इस प्रकरण की सुनाई हुई. इसमें बुस्टर कंपनी का सोयाबीन सदोष रहने की बात स्पष्ट हुई. विशेष यानी बाभुलगांव तहसील कृषि विभाग की समिति ने भी बुस्टर कंपनी के सोयाबीन बीज सदोष रहने की रिपोर्ट दी थी. यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित हुई. कंपनी व्दारा तिजारे को नुकसान भरपाई देने के आदेश आयोग ने दिए. सोयाबीन फसल की नुकसान भरपाई के रूप में 3 लाख 35 हजार 690 रुपए, मानसिक व शारीरिक परेशानी के बदले 10 हजार और शिकायत खर्च के 3 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए गए हैं. आदेश मिलने के बाद 45 दिन के भीतर नुकसान की रकम न देने पर 9 प्रतिशत ब्याज देना पडेगा, ऐसा भी आदेश में दर्ज किया गया है.
* विक्रेता बरी
विक्रेता ने कंपनी से जिस स्थिति में माल आया उस स्थिति में उसे बेंचा. इस कारण बीज के दोष के लिए विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा आयोग ने दर्ज किया है. इसी कारण बीज विक्रेता राजदीप एजेंसी को इस प्रकरण से मुक्त किया गया है, ऐसा आयोग ने आदेश में कहा है.

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