ग्राहक मंच का अमरावती खविसं को ‘दणका’
पांच किसानों की शिकायत पर 6.73 लाख रूपये सहित ब्याज अदा करने का आदेश
अमरावती/दि.3 – नाफेड की तुअर खरीदी में अमरावती तहसील खरीदी बिक्री सहकारी संघ द्वारा अनियमितता किये जाने का आक्षेप लेते हुए जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग की ओर से खविसं को जबर्दस्त दणका दिया गया है. मामले को लेकर सुनवाई पश्चात जारी आदेश में खविसं को निर्देशित किया गया है कि, शिकायतकर्ता किसानों को अलग-अलग प्रकरणों में 6 लाख 73 हजार 472 रूपये तथा इस रकम पर सन 2018 से 9 प्रतिशत ब्याज अदा किया जाये.
जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच के अध्यक्ष सुदाम देशमुख तथा सदस्या शुभांगी कोंडे ने 17 फरवरी 2022 को यह निर्णय दिया. जिसमें शिकायतकर्ता शेखर कृष्णराव औगड (धामोरी कसबा) को 12 हजार 381 तथा प्रवीण कृष्णराव औगड (धामोरी) को 1 लाख 54 हजार 629 रूपये एवं इस रकम पर जून 2018 से सालाना 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक तकलीफ हेतु 20 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च के तौर पर 10 हजार रूपये देने हेतु कहा गया है. इसके अलावा संजय गुणवंत लव्हाले (शिराला) को 1 लाख 54 हजार 629 रूपये, जून 2018 से 9 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक तकलीफ व शिकायत खर्च के तौर पर 30 हजार रूपये, संचित संजय लव्हाले को 48 हजार 270 रूपये, जून 2018 से 9 फीसद ब्याज तथा मानसिक तकलीफ व शिकायत खर्च के तौर पर 25 हजार रूपये, मंगेश जगन्नाथ देशमुख (देवरा) को 1 लाख 31 हजार 22 रूपये, जून 2018 से 9 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक तकलीफ व शिकायत खर्च के तौर पर 30 हजार रूपये, अरूण मंगेश देशमुख (देवरा) को 27 हजार 537 रूपये, जून 2018 से 9 फीसद ब्याज तथा मानसिक तकलीफ व शिकायत खर्च के तौर पर 20 हजार रूपये देने का आदेश भी खरीदी-बिक्री संघ को दिया गया है.
क्या है मामला
शिकायतकर्ता किसानों ने 20 जुलाई 2018 को अपनी तुअर बेचने के लिए नाफेड के खरीदी केंद्र पर लायी थी. जिसके लिए उन्होंने ऑनलाईन पंजीयन कराने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज देते हुए टोकन क्रमांक भी हासिल किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी तुअर को खरीदा नहीं गया. बल्कि अमरावती तहसील खरीदी-बिक्री संघ द्वारा खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की तुअर खरीदी गई. ऐसे में शिकायतकर्ता किसानों को सरकार की ओर से दी जानेवाली सहायता का लाभ नहीं मिला. जिसके चलते उन्होंने मामले की शिकायत जिला ग्राहक मंच के समक्ष दर्ज करायी.