नागपुर/दि.23- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ खापा के थानेदार विशाल गिरी को एक मामले में दिए गए दो आदेशों का उल्लंघन करने के कारण अवमानना मुकदमें की नोटिस जारी की है. जिसका जवाब निरीक्षक गिरी को 6 जनवरी तक देना है. प्रकरण में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी. उस दिन निरीक्षक गिरी को कोर्ट मेें हाजिर होने कहा गया है.
सावनेर में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने 14 अगस्त और 9 अक्तूबर 2024 को रेत डेपो ठेकेदार विनोद गुप्ता के दो ट्रक और एक पोकलैंड मशीन गुप्ता को लौटाने के आदेश विशाल गिरी को दिए थे. गिरी ने आदेशों का पालन नहीं किया. ऐसे में ठेकेदार गुप्ता ने उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की. न्या. नितिन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ के सामनने सुनवाई की. गुप्ता के वकील एड. अश्विन इंगोले ने न्या. दंडाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना सरासर कोर्ट का अपमान होने की बात कही. उसमें तथ्य रहने से हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर विशाल गिरी को नोटिस जारी कर हाजिर होने कहा है.