कोरोना संक्रमित मतदाता भी कर सकेंगे मतदान
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी किये प्रशासन को निर्देश
अमरावती/दि.४ – अमरावती के संभागीय शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य के दो शिक्षक एवं तीन पदवीधर निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी १ दिसंबर को मतदान होना है. कोविड-१९ की पाश्र्वभुमिपर होने जा रहे इस चुनाव को देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र मार्गदर्शक निर्देश जारी किये है. जिसके तहत कोरोना संदेहित होम कोरोंटाईन कोविड अस्पताल में दाखिल तथा ६५ वर्ष से अधिक आयुवाले सभी शिक्षक मतदाताओं को पोस्टल मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. इतना ही नहीं, बल्कि मतदान से एक-दो दिन पहले कोविड पॉजीटिव पाये गये मतदाता के मताधिकार को अबाधित रखने हेतु मतदानवाले दिन अंतिम एक घंटा ऐसे मतदाताओं के लिए ही आरक्षित रखने का निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन प्रशासन को दिया गया है.
बता दें कि, राज्य में आगामी १ दिसंबर को अमरावती व पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा पुणे, औरंगाबाद व नागपुर के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है. कोरोना काल के बाद यह समूचे राज्य में होने जा रहा पहला चुनाव है. जिसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा विविध मार्गदर्शक दिशानिर्देश जारी किये गये है. जिसमें मतदान केंद्र के कर्मचारियों को पीपीई कीट से लेकर सैनिटाईजर व हैण्डग्लब्ज आदि सभी साहित्य व सुविधाएं प्रदान किये जायेंगे. साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओें की संख्या को १२०० से घटाकर ५०० से ७०० की जा रही है. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों के बाहर थर्मलगन के जरिये जांच और मतदाताओं हेतु सैनिटाईजर का प्रयोग आदि कामों को अनिवार्य किया गया है.