अमरावती

वर-वधू समेत रिश्तेदारों को कोरोना टेस्ट का सिरदर्द

पॉजिटीव आने के डर से अनेकों काट रहे कन्नी

अमरावती/दि.27 – विवाह करना हो तो वर-वधू के साथ ही विवाह में सहभागी होने वाले सभी रिश्तेदार, मित्रमंडली तथा पडोसियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करना बंधनकारक है. किंतु परिवार का कोई भी पॉजिटीव आया तो, विवाह की खुशियों पर पानी नहीं फेरना चाहिए, इस कारण अनेकों लोग इस टेस्ट से कन्नी काट रहे है, इस तरह का चित्र समाज में दिखाई दे रहा है.
फिलहाल विवाह समारोह की जबर्दस्त तिथि है फिर भी कोरोना के चलते प्रशासन व्दारा डाले गए बंधन से यह समारोह व्यापक स्तर पर करने की बजाय छोटे स्वरुप में आयोजित किये जा रहे है. उसी में अब विवाह के लिए केवल 25 लोगों की ही मर्यादा रहने से उत्साही रिश्तेदारों की खुशियों पर पहले ही पानी फेरा गया है. उसी में सभी को कोरोना टेस्ट कर निगेटीव रिपोर्ट अपने रखने अथवा वॉट्स अ‍ॅप पर ‘पीडीएफ’ स्वरुप में रखना बंधनकारक है. मनपा, नगर पालिका व राजस्व प्रशासन का विविध दल जिलेभर में सक्रीय है. ऐसे विवाह समारोह पर विशेष ध्यान रखे हुए है. विवाह करने के लिए मनपा अथवा नगर पालिका की लिखित अनुमति हासिल करना बंधनकारक हेै. उसके अलावा किसी भी मंगल कार्यालय, सभागृह में विवाह समारोह को अनुमति दी तो संबंधित मंगला कार्यालय संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है. कुछ दिन पहले ही मनपा की ओर से शहर के कुछ मंगल कार्यालय संचालकों पर जुर्माना लगाया गया.इस बीच अनेक सामान्य नागरिकों में आज भी कोरोना टेस्ट करने बाबत डर है. जिससे वह टेस्ट करने के लिए आगे नहीं आते. परिणाम स्वरुप ‘चलता है, देख लेंगे’ इस हरकत से अनेकों को प्रशासकीय कार्रवाई का सामना करना पड रहा है. उससे महत्वपूर्ण यह कि परिवार के अनेक सदस्य कोरोना का शिकार बन रहे है. इस कारण वर व वधू इन दोनों पक्ष के अतिथियों की कोरोना टेस्ट करना, उनकी टेस्ट इकट्ठा करना, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुमति के लिए कागजाती कार्रवाई करना आदि सभी प्रक्रिया वर-वधू व उनके रिश्तेदारों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है. किंतु फिर भी टेस्ट न करते हुए स्वयं ही अपने रिश्तेदारों की जान खतरों में डाल रहे है. इसका एहसास लोगों ने रखना भी जरुरी है, इस तरह का आह्वान लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है.

जिले के बाहर जाने के लिए ई-पास की भी बाधा

वर-वधू में से कोई भी जिले के बाहर का रहा अथवा एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए अब बारात में शामिल अतिथियों को पुलिस प्रशासन की ओर से ई-पास निकालनी पडेगी. विशेष यह कि ऑनलाइन ई-पास निकालने के लिए भी आवश्यक कारण देकर आरटीपीसीआर का निगेटीव प्रमाण पत्र भी जोडना आवश्यक है. जिससे ई-पास निकालने की बाधा विवाह समारोह रहने वाले परिवार के सामने निर्माण हुई हैे. किंतु कोरोना का बढता संसर्ग देख उसे कोई भी छुट न रहने की बात फिलहाल तो भी निश्चित हैै.

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