अमरावती

वीकेंड लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरु

कल से दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन घोषित

अमरावती/प्रतिनिधि दि.९ – अमरावती समेत महाराष्ट्र में कल 10 अप्रैल से दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरु हुआ है. उसके अनुसार कल शनिवार और परसो रविवार को लॉकडाउन किया जाएगा तथा राज्य में नाईट कर्फ्यु भी लागू किया गया है. इस दौरान कौनसे निर्बंध लागू रहेंगे?, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शुरु रहेगी या बंद?, निजी यातायात व्यवस्था बाबत क्या नियम रहेंगे?, इसकी गाईडलाईन्स राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है.

  • वीकेंड लॉकडाउन समूची नियमावली

– सभी रेस्टारेंट व बार बंद रखने पडेंगे.
– रेस्टारेंट में ग्राहकों को पार्सल सेवा अथवा होम डिलेवरी सेवा देने के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी.
– शनिवार व रविवार सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल होम डिलेवरी सेवा शुरु रहेगी.
– ग्राहक प्रत्यक्ष जाकर भोजन पार्सल नहीं ला पायेंगे.
– निवासी सेवा देने वाले होटल्स के बार व रेस्टारेंट को केवल होटल में निवासी अतिथियों को सेवा देते आयेगी.
– 10 अप्रैल से रेस्टारेंट से डिलेवरी करने वाले कर्मचारियों का आरटीपीसीआर कोरोना रिपोर्ट निगेटीव रहना बंधनकारक.
– यह कोरोेना निगेटीव रिपोर्ट 15 दिन के समयावधि के लिए ग्राह्य रहेगी.
– आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं रही तो 1 हजार रुपए का जुर्माना.
– होटल, रेस्टारेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना टीकाकरण करना होगा.

  • सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की नियमावलि

– आटो रिक्शा में ड्रायवर समेत दो यात्रियों को अनुमति.
– टैक्सी में ड्रायवर समेत कुल यात्री संख्या के 50 प्रतिशत यात्री बिठाने की अनुमति.
– सार्वजनिक यातायात के सभी ने मास्क इस्तेमाल करना बंधनकारक, नहीं लगाए तो 500 रुपए जुर्माना.
– सार्वजनिक यातायात करने वाले व्यक्ति अपना कोविड टीकाकरण करे.
– 10 अप्रैल से सार्वजनिक यातायात व्यवस्था के ड्रायवर व स्टॉफ को कोरोना निगेटीव आरटीपीसीआर बंधनकारक.
– रिपोर्ट पास में नहीं रखी तो प्रति 1 हजार रुपए जुर्माना.
– ड्रायवर ने गाडी में स्वयं को प्लास्टिक कवर से यात्री से अलग रखा तो आरटीपीसीआर की जरुरत नहीं रहेगी.
– लंबी दूरी की रेलगाडियों में जनरल डिबे में खडे से सफर की अनुमति नहीं.

  • निजी यातायात व्यवस्था के लिए नियम

– निजी वाहन धारक समेत बसेस को सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से रात 8 बजे तक सफर की अनुमति.
– शुक्रवार 9 अप्रैल रात 8 बजे से सोमवार 12 अप्रैल सुबह 7 बजे तक निजी वाहनों को सफर की अनुमति नहीं.
– केवल अत्यावश्यक व तत्काल कारणों के लिए निजी वाहनों को शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 8 तक अनुमति.
– निजी बसेस के कर्मचारी व स्टॉफ कोरोना टीकाकरण जल्द से जल्द करे.
– 10 अप्रैल से निजी यातायात में काम करने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक.
– यह कोरोना निगेटीव आरटीपीसीआर टेस्ट 15 दिन के लिए ग्राह्य रहेगी.

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