अमरावती

विधायक बच्चू कडू पर अदालत ने ठोका 20 हजार का जुर्माना

जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

* विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन करने का मामला
अमरावती/ दि.5 – पूर्व राज्य मंत्री तथा विधायक बच्चू कडू ने 2005 में विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन किया था. उस समय बच्चू कडू ने उपस्थित पुलिस के साथ हुज्जत की थी. इस मामले में अमरावती जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस. एस. अडकर की अदालत ने बच्चू कडू को 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोका. यह फैसला कल सोमवार 4 जुलाई को सुनाया गया.
विगत 5 अगस्त 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विलास देशमुख अमरावती जिला दौरे पर आये थे. उन्होंने विभागीय आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक ली थी. अंदर सभागृह में बैठक शुरु रहते समय विधायक बच्चू कडू ने तापीनदी जलाशय को लेकर मटकी फोडो आंदोलन किया था. इस आंदोलन के दौरान विधायक बच्चू कडू ने उपस्थित पुलिस के साथ हुज्जतबाजी कर सरकारी काम में बाधा निर्माण की थी. इस मामले में गाडगे नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई लेते हुए कल सोमवार के दिन फैसला सुनाते हुए अदालत ने विधायक कडू के खिलाफ दायर विभिन्न धाराओं के तहत 20 हजार रुपए जुर्माना ठोका. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. सुनील देशमुख ने दलीले पेश की.

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