नागपुर में राजनीतिक दल के चुनाव में कोर्ट का हस्तक्षेप
युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को ठहराया अवैध
* वसीम खान की अर्जी से तौसीफ पदच्युत
नागपुर /दि.4- किसी राजनीतिक पार्टी के शहराध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहली बार न्यायालयीन हस्तक्षेप होता नजर आ रहा है. यहां दिवानी न्यायालय ने नागपुर शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तौसीफ खान की नियुक्ति को अवैध ठहराया है. कोर्ट का कहना है कि जब तक मामला विचाराधीन है तौसीफ को पद पर नहीं रहना चाहिए. तौसीफ की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वसीम खान ने बताया कि, न्यायालय के आदेश से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है. उल्लेखनीय है कि, युवक कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया विवादास्पद हुई थी. तौसीफ की आयु अधिक होने का आरोप लगा था. दूसरे स्थान पर रहे वसीम खान को भी होल्ड पर रखा गया. शीलरतन पांडे को शहराध्यक्ष घोषित किया गया. बाद में तौसीफ को शहराध्यक्ष बनाया गया. ऐसे में वसीम खान ने सबूतों के साथ तौसीफ की उम्र 39 वर्ष होने का दावा किया. जबकि अध्यक्ष पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई. गत 23 दिसंबर को सीविल जज डी.एन. माली ने आदेश दिया कि, भारतीय युवक कांग्रेस नागपुर के अध्यक्ष पद पर प्रतिवादी नंबर 3 अर्थात तौसीफ खान की नियुक्ति अवैध है. वसीम खान की तरफ से एड. नाजीम कुरेशी ने पैरवी की. 2 जनवरी को संबंधित आदेश साइट पर अपलोड किया गया.