कल से केवल एक शिफ्ट में काम करेंगी अदालतें
सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ही चलेगा कामकाज
50 फीसदी उपस्थिति के बीच जमानत व रिमांड
अत्यावश्यक फौजदारी व दीवाणी मामलों की होगी सुनवाई
अमरावती/दि.27- मुंबई हाईकोर्ट द्वारा विगत 9 व 16 जून को जारी आदेश के आधार पर अमरावती की प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, कल सोमवार 28 जून से अमरावती जिले में सभी अदालतें रोजाना सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक एक ही शिफ्ट में काम करेंगी. अदालती कार्यालयीन कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे शुरू होगा, जो 2.30 बजे तक चलेगा. इस दौरान 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति में केवल रिमांड व जमानत सहित अत्यावश्यक फौजदारी व दीवाणी मामलों की सुनवाई होगी. वहीं इस दौरान इससे पहले जिन मामलों में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, उनके फैसले न्यायिक अधिकारियों द्वारा सुनाये जा सकेेंगे. इसके अलावा अदालतों में प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. हालांकि इस दौरान रिमांड व आवश्यक मामलों के लिए एक कोर्ट खुली रहेगी. इस आदेश के साथ ही कहा गया है कि, न्यायाधीशों द्वारा वकीलों, पक्षकारों, गवाहों व आरोपित व्यक्ति की अनुपस्थिति में किसी भी तरह का कोई आदेश पारित न किया जाये.