अमरावतीमहाराष्ट्र

चेक बाउंस मामले में चचेरी बहन बरी

अमरावती न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

अमरावती/दि.22 सगे चचेरे भाई ने अपनी बहन के खिलाफ दायर की चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने बुधवार 29 मार्च को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया. न्यायाधीश सलीम जमादार की अदालत ने 10 दिसंबर 2021 को चेक बाउंस का यह मामला दाखिल हुआ था.
तिवसा तहसील के वर्‍हा ग्राम में राहुल मालोदे का हल्दी खरीदी का व्यवसाय था. मालोदे ने वैभव गंगाधर घाटोल और प्रफुल्ल राजकुमार वाढोणकर से एक लाख 40 हजार रुपए की हल्दी खरीदी की थी. इस व्यवहार के दौरान हल्दी व्यापारी राहुल मालोदे ने अपनी पत्नी के बैंक खाते का धनादेश वैभव घाटोल को दिया था. विशेष यानि वैभव घाटोल और राहुल मालोदे एक-दूसरे के रिश्तेदार है. इस व्यवहार में मालोदे ने 1 लाख रुपए नकद वैभव को करार पत्र कर दिये थे तथा शेष 40 हजार रुपए का चेक पत्नी प्रिया के बैंक खाते का दिया था. 40 हजार रुपए मिलने पर धनादेश लौटाने की बात करारनामे में वैभव घाटोल ने की थी. उसी दौरान कोरोना संक्रमण आने से यह व्यवहार पूर्ण नहीं हो पाया. वैभव घाटोल ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ अमरावती जिला सत्र न्यायालय ने धनादेश अनादर करने का मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के दौरान प्रिया राहुल मालोदे ने धनादेश पर अपने हस्ताक्षर न रहने और विवादास्पद धनादेश उसके खाते से नहीं निकाला गया, ऐसा बचाव किया. इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी प्रिया राहुल मालोदे को बाईज्जत बरी कर दिया. प्रिया मालोदे की तरफ से एड. प्रमोद तंतरपाडे, एड. डॉ. रवि खडसे ने काम संभाला.

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