अमरावती

वॉटसऍप पर भेजी जाये कोविड टेस्ट रिपोर्ट

नागपुर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नागपुर/प्रतिनिधि दि.१६ – किसी व्यक्ति में कोविड संक्रमण है अथवा नहीं, यह जांचने के लिए आवश्यक रहनेवाली आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी संबंधित व्यक्ति के वॉटसऍप नंबर पर भेजी जाये. साथ ही पॉजीटीव रहनेवाले मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) पोर्टल पर अपलोड की जाये. इस आशय का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा गुरूवार को सभी प्रयोगशालाओं के नाम जारी किया गया.
उल्लेखनीय है कि, विगत कुछ दिनों से आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में विलंब हो रहा है तथा करीब तीन से चार दिनों तक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पडती है. इस बात का स्वत: संज्ञान लेकर न्यायालय ने खुद ही एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें नागपुर के चिकित्सक डॉ. मुकेश चांडक ने मध्यस्थता आवेदन किया. इस याचिका पर न्या. झेड. ए. हक व न्या. अमित बोरकर के समक्ष सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि, 24 घंटे के भीतर कोविड टेस्ट रिपोर्ट आयसीएमआर के पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसकी सॉफ्ट कॉपी संबंधित व्यक्ति को वॉटसऍप पर भेजी जानी चाहिए. साथ ही जितने जल्दी संभव हो, रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए. इस समय मध्यस्थ अर्जदार की ओर से एड. राहिल मिर्जा ने पैरवी की.

  • विलंब की वजह से बढ रहा संक्रमण

नियमानुसार कोविड टेस्ट करनेवाली प्रयोगशालाओं को पॉजीटीव व निगेटीव मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट आयसीएमआर के पोर्टल पर अपलोड करनी पडती है. इसके बाद ही यह रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को दी जाती है. कई बार सर्वर में आनेवाली तकनीकी दिक्कतों की वजह से रिपोर्ट अपलोड करने में काफी समय लगता है. जिसके परिणाम स्वरूप मरीज को रिपोर्ट मिलने में तीन से चार दिन का समय लग जाता है. इस दौरान कोविड टेस्ट के लिए अपना थ्रोट स्वैब सैम्पल देनेवाले व्यक्ति का हर तरफ घूमना-फिरना चलता रहता है और इस जरिये वह जाने-अनजाने अन्य लोगों को संक्रमित करता है. ऐसी स्थिति में कोविड टेस्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलना आवश्यक रहने की ओर हाईकोर्ट द्वारा संबंधितों का ध्यान दिलाया गया.

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