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खुशाल गोपे की मृत्यु मामले में दर्ज हुआ हत्या का अपराध

दो दोस्तों ने चाकू से वार कर उतारा था मौत के घाट

* नीलगिरी के जंगल में 8 सितंबर को मिली थी सडी-गली लाश
अमरावती/दि.15- विगत 8 सितंबर को बडनेरा पुलिस थानांतर्गत कोंडेश्वर से अंजनगांव बारी मार्ग पर नीलगिरी के जंगल में जुनी बस्ती परिसर के पांच बंगला निवासी खुशाल उर्फ छोटू तेजअण्णा गोपे नामक 22 वर्षीय युवक की लाश सडी-गली अवस्था में पानी के गढ्ढे से बरामद हुई थी. जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि, उसे चाकू से वार करते हुए मौत के घाट उतारा गया था. ऐसे में मृतक के भाई रमण गोपे की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पांच बंगला परिसर निवासी खुशाल उर्फ छोटू गोपे विगत 4 सितंबर को अकस्मात ही अपने घर से लापता हो गया था. पश्चात चार दिन बाद 8 सितंबर को उसकी लाश अंजनगांव बारी मार्ग पर नीलगिरी जंगल क्षेत्र से बेहद सडी-गली अवस्था में बरामद हुई थी. लाश की स्थिति इतनी खराब थी कि, पुलिस ने पंचनामा करने के बाद मौके पर ही लाश का पोस्टमार्टम करवाया और गोपे परिजनों की सहमति लेकर लाश को मौके पर ही दफन कर दिया गया. उस समय पुलिस इस मामले को आकस्मिक मौत का मामला मानकर चल रही थी, क्योंकि खुशाल उर्फ छोटू गोपे पीने-खाने का शौकीन था और अक्सर शराब पीकर इधर-उधर घुमता रहता था. ऐसे में प्राथमिक अनुमान लगाया गया था कि, शायद वह शराब के नशे में धूत होकर नीलगिरी वनक्षेत्र की तरफ गया होगा. जहां पर पानी से भरे गढ्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई होगी. चूंकि लाश तीन-चार दिनों तक वहीं पर पडी रही. अत: पूरी तरह से खराब हो गई.
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही पूरा मामला पलट गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खुशाल गोपे के शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे. जिसकी वजह से उसकी जान गई. ऐसे में खुशाल के भाई रमण गोपे ने हमेशा ही खुशाल के साथ रहनेवाले पांच बंगला परिसर निवासी रोहित रामदास आरसे (40) तथा गांधी विद्यालय परिसर निवासी आयुष बडाई (22) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि, इन दोनों आरोपियों ने खुशाल गोपे के पास रहनेवाले पैसों को लेकर उससे झगडा किया और खुशाल द्वारा पैसे देने से मना करने पर उसे चाकू जैसे हथियार से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 व 34 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया है.

 

 

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