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शिवाजी कॉम्प्लेक्स में मारपीट करनेवालों पर अपराध दर्ज

जमील कालोनी में भी हुआ तनाव

अमरावती/दि.28- विगत दिनों स्थानीय रविनगर चौक स्थित शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करनेवाले सलून संचालक के साथ कुछ लोगोें द्वारा मारपीट की गई थी. पश्चात उसे राजापेठ पुलिस के हवाले किया गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह से शिकायत करते हुए सलून संचालक के साथ मारपीट करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. पश्चवात सीपी डॉ. आरती सिंह के निर्देश पर राजापेठ पुलिस ने प्रवीण भोगांवकर, निलेश शहाकार, निलेश साहू व आशिष नामक चार लोगों के खिलाफ धारा 143 व 223 के तहत अपराध दर्ज किया.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक चपरासीपुरा निवासी मो. सईद मो. ईजराईल नामक 32 वर्षीय व्यक्ति की शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न सलून नामक दुकान है. परिसरवासियों का आरोप है कि, इस कॉम्प्लेक्स में स्थित ट्युशन क्लासेस मेें आने-जानेवाली छात्राओं के साथ यह व्यक्ति छेडछाड किया करता था. जिसकी शिकायत मिलने पर विगत 23 अक्तूबर की शाम इस व्यक्ति को एक नाबालिग छात्रा के साथ छेडछाड करते हुए रंगेहाथ पकडा गया. पश्चात संतप्त लोगों ने उसकी जबर्दस्त पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया. जिसके बाद गत रोज कुछ लोगों ने सीपी डॉ. आरती सिंह से मुलाकात करते हुए इस मारपीट का निषेध करने के साथ ही इस घटना की आड लेकर फैलाये जा रहे जातिय तनाव की निंदा की. साथ ही मारपीट करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. पश्चात मो. सईद के पिता मो. ईजराईल अ. रज्जाक (61) द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से भीडभाड इकठ्ठा करते हुए मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज किया.
वहीं दूसरी ओर रविनगर स्थित शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में घटित मामला सामने आते ही जमील कालोनी परिसर में कुछ लोगों ने इंदूरकर नामक व्यक्ति के स्टाईल जेन्टस् पार्लर नामक सलून पर तोडफोड की थी. जिसकी जानकारी मिलने के बाद पीआई पुंडलीक मेश्राम द्वारा खुद होकर दर्ज करायी गई शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस थाने में इमरान दबंग उर्फ सैय्यद इमरान सहित आहद, शादाब, शारीक, फईम व मोईन के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से भीड जमा करते हुए हिंसा फैलाने के मामले को लेकर भादंवि की धारा 143 व 188 तथा मपोका की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया. ऐसे में इस एक मामले को लेकर अब शहर के दो अलग-अलग पुलिस थानों में कुल तीन मामले दर्ज हो गये है. साथ ही इसे लेकर शहर में जातिय तनाव का मामला भी बन गया है.

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