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अवैध साहुकार के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज

सहकारी संस्था के उपनिबंधक ने दी शिकायत

* वैद्य ज्वेलर्स गांधी चौक की घटना
अमरावती/ दि.11– स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस से गांधी चौक स्थित वैद्य ज्वेलर्स के संचालक दीपक भीमराव वैद्य व्दारा अवैध तरीके से साहुकारी किये जाने की शिकायत सहकारी संस्था के उपनिबंधक कार्यालय को मिली थी. इसके आधार पर अविनाश महल्ले की शिकायत पर दिपक वैद्य के खिलाफ अवैध साहुकारी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है.
उपनिबंधक अविनाश नारायणराव महल्ले (46, उज्वल कॉलोनी, विद्युत नगर के पास, वीएमवी रोड) ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, दीपक भीमराव वैद्य (37, ग्रीन पार्क कॉलोनी, शेगांव-रहाटगांव रोड) यह आरोपी का नाम है. वह लाइसेंस धारक साहुकार है. मुख्य शिकायतकर्ता मारोती अंबादास ढोके (वाकी, तहसील भातकुली) ने 18 जून 2018 को उपनिबंधक कार्यालय में शिकायत दी थी. जिसमें कहा था कि दीपक वैद्य अवैध तरीके से साहुकारी करता है. इसपर उपनिबंधक ने शिकायत पर महाराष्ट्र साहुकारी (नियमन) अधिनियम 2014 की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरु की. मूल शिकायतकर्ता के पास उपस्थित सभी दस्तावेजों की जांच पडताल की.
इसके बाद 19 जनवरी की दोपहर 12.20 बजे साहुकार दीपक वैद्य के गांधी चोैक स्थित वैद्य ज्वेलर्स पर छापा मारा. वैद्य ज्वेलर्स की दुकान में गिरवी संबंधित कच्चा दर्ज करने वाला रजिस्टर, साधी रसीद, रोकड बही ऐसे कुल 51 दस्तावेज का रिकॉर्ड, सोने, चांदी के गहने गिरवी रखने के कुल 37 कच्ची चिठ्ठियां, साथ में वस्तु नहीं थे. सोने, चांदी के गिरवी रखे गए कुल 68 कच्ची चिठ्ठी , 12 चेक व अन्य दस्तावेज पंच के समक्ष जब्त किये गए. वैद्य ज्वेलर्स ने साहुकारी के सभी नियमों का उल्लंघन किया. इसपर दीपक वैद्य के खिलाफ धारा 23, 24, 25, 42, 43, महाराष्ट्र साहुकारी अधिनियम (नियमन) 2014 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु की है.

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