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दिव्यांग को कर्ज नकारने वाले बैंक अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज

धमकी देकर अपमान करने का आरोप

अमरावती/दि.29 – एक दिव्यांग महिला के कर्ज संबंधित प्रस्ताव को वापिस भेजे जाने का कारण बताते हुए कर्ज उपलब्ध न करवाते हुए धमकी देने वाले कैनरा बैंक के अधिकारी शिवप्रसाद दुबल गुंडे (32) के खिलाफ दिव्यांग व्यक्ति अधिकार संबंधित अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
इस संदर्भ में शेख रुसान शेख बनु (32, हाजी बशीर नगर) द्बारा नागपुरी गेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक वह मोबाइल रिपेअरिंग का काम करता है तथा उसकी पत्नी दिव्यांग है. जिसमें स्वयं रोजगार के लिए बीज भांडवल योजनांतर्गत समाज कल्याण विभाग ने आवेदन किया था. बीज भांडवल की रकम डेढ लाख रुपए के आसपास थी. जिसमें से 80 फीसद रकम असोरिया पेट्रोल पंप के पास स्थित कैनरा बैंक की शाखा के जरिए मिलने वाली थी. ऐसे में शेख रुसान अपनी पत्नी को मिलने वाले कर्ज की रकम के संदर्भ में पूछताछ करने हेतु बैंक कार्यालय पहुंचा. परंतु बैंक व्यवस्थापक ने उसकी पत्नी का कर्ज प्रस्ताव समाज कल्याण अधिकारी के पास वापिस भेज दिए जाने की जानकारी देते हुए शेख रुसान को कर्ज देने से मना कर दिया. साथ ही इसके बारे में पूछताछ करने पर दिव्यांगों के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धमकी भी दी. जिसकी शिकायत मिलने पर नागपुरी गेट पुलिस ने इस मामले में बैंक के अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज किया.

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