अमरावती/दि.1 – बोगस खाद की बिक्री करने वाले कृषि केंद्र संचालक, वितरक व उत्पादकों पर कुर्हा पुलिस ने कल अपराध दर्ज किया है.
अपराध दर्ज हुए खाद विक्रेताओं ने निलेश देवानंद साबू (36, पिंपलविहीर) व वितरक समेत कर्नाटक स्थित खाद उत्पादक का समावेश है. तिवसा स्थित तहसील कृषि अधिकारी अनिल लिंगाप्पा कांबले (57, अलीपुर रोड, बार्शी) ने 7 दिसंबर 2020 को निलेश साबू के कुर्हा स्थित कृषि सेवा केंद्र की जांच की तब उनके पास संदिग्ध खाद मिला है. जिससे उन्होंने खाद जांच के लिए प्रयोग शाला में भेजा था. खाद का परिक्षण रिपोर्ट आने के बाद खाद में मैग्नेशियम 0 प्रतिशत तथा सल्फेड 0.68 प्रतिशत पाया गया. खाद नियंत्रण आदेश 1986, 2 एच के अनुसार खाद में मैग्नेशियम का अंश 95 प्रतिशत तथा सल्फेड 12 प्रतिशत रहना जरुरी था किंतु कर्नाटक स्थित एग्रो केमिकल्स ने उत्पादन पर मैग्नेशिय 6 प्रतिशत ऐसा उल्लेख किया था. वह दावा जांच में झूठा साबित हुआ. इस कारण किसानों के साथ धोखाधडी होने से कृषि अधिकारी ने कुर्हा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. उस शिकायत पर पुलिस ने निलेश साबू समेत खाद वितरक व उत्पादक पर अपराध दर्ज किया है. इस कार्रवाई से कृषि केंद्र चालकों में सनसनी मची तथा कृषि अधिकारियों में इस प्रकार की जांच भी हर तहसील में शुरु की है.