फायर ऑडिट नहीं रहनेवाले मॉल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज
राजापेठ पुलिस ने की कार्रवाई, बिना ऑडिट मॉल शुरू रखना पडा महंगा
अमरावती प्रतिनिधि/दि.15 – विगत दिनों भंडारा के सरकारी अस्पताल में घटित हुए भीषण अग्निकांड को देखते हुए दो दिन पूर्व पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत सभी शॉपिंग मॉल का त्वरित फायर ऑडिट करवाने और फायर ऑडिट नहीं रहने पर मॉल को बंद रखने के दिशानिर्देश जारी किये थे. साथ ही इस विषय को लेकर सभी मॉल संचालकों व व्यवस्थापकोें की बैठक भी बुलायी थी. जिसके बाद पाया गया कि, बडनेरा रोड स्थित एक मॉल फायर ऑडिट नहीं रहने के बावजूद भी शुरू है. यह बात पता चलते ही राजापेठ पुलिस ने संबंधित मॉल के संचालक राज पनपालिया व व्यवस्थापक आशिष पुंडलीक गुल्हाने के खिलाफ भादंवि की धारा 188 सहित महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक अधिनियम व जीवरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 की धारा 3/36 के तहत अपराध दर्ज किया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राजापेठ पुलिस स्टेशन के थानेदार किशोर शेलके, पीएसआई किसन मापारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आनेवाले मॉल्स की जांच-पडताल की गई. उस समय बडनेरा रोड स्थित मॉल में फायर ऑडिट को लेकर किसी तरह के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए और फायर ऑडिट नहीं रहने के बावजूद भी यह मॉल व्यापार हेतु खुला हुआ था, और यहां पर ग्राहकों की अच्छीखासी भीड थी. ऐसे में पुलिस दल ने तुरंत ही अपराध दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए इस मॉल को बंद करवाया.