विद्यापीठ में तोडफोड करनेवालों के खिलाफ अपराध दर्ज
फ्रेजरपुरा पुलिस ने की कार्रवाई, ११ लोग गिरफ्तार
अमरावती/दि.२६ – विगत दिनों संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की इमारत में बिना अनुमति घुसने के साथ ही वहां कुर्सियों की तोडफोड करने के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने ११ लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अपराध दर्ज किया है. जिसके तहत मयूर गव्हाणे, मनोज किसनराव टेकाडे, आदित्य ठाकरे, शिवराज गजानन चौधरी, विपीन ढोंगे, शिवराज जवंजाल, अंकूश सोलव, पंकज साहेबराव मानकर, प्रतिक कलसकर, चेतन बालासाहब पाचघरे, आकाश चौधरी (सभी अमरावती निवासी) को नामजद किया गया है.
विद्यापीठ के कुलसचिव डॉ. तुषार रामकृष्ण देशमुख (५०, साईनगर) की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सभी आरोपियोें के खिलाफ भादंवि की धारा १४३, १८८, ४४८, ४२७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ की उपधारा ५ (ब), संक्रामक महामारी अधिनियम १८८७ की उपधारा ३.४, सार्वजनिक संपत्ति विद्रुपण अधिनियम १९८४ की उपधारा ३ तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की उपधारा १३५ के तहत अपराध दर्ज किया. इस मामले में सभी आरोपियों ने गैरकानूनी ढंग से विद्यापीठ में प्रवेश करने के साथ ही व्यवस्थापन सभागृह में कुर्सियों की तोडफोड की और नारेबाजी की. इस समय किसी भी आंदोलनकारी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है.