अमरावतीमहाराष्ट्र

5.94 करोड रुपयों की जालसाजी मामले में अपराध दर्ज

यवतमाल नागरी सहकारी बैंक के शाखा व प्रादेशिक व्यवस्थापक नामजद

अमरावती/दि.24 5 करोड 94 लाख रुपए की जालसाजी के मामले में यवतमाल नागरी सहकारी बैंक के स्थानीय व प्रादेशिक व्यवस्थापक के खिलाफ राजापेठ पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक यवतमाल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड की राजापेठ परिसर में भोंदू कॉम्प्लेक्स स्थित अमरावती शाखा में आर्थिक गडबडी व जालसाजी का यह मामला घटित हुआ था. जिसे लेकर डी. के. कुमार राजा ने राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
विस्तृत जानकारी के मुताबिक पांडुरंगपुरम (विशाखापट्टनम) निवासी डी. के. कुमार राजा विद्युत ठेकेदार है और के. कुमार राजा प्रोजेक्ट प्रा. लि. नामक कंपनी के संचालक है. जिन्होंने अमरावती स्थित यवतमाल नागरी सहकारी बैंक की शाखा में पेमेंट स्वीकार करने हेतु अपना खाता खोला था. परंतु इस बैंक के तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक व तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक ने आपसी मिलीभगत करते हुए इस कंपनी के खाते में जमा रकम को अपने खाते में ट्रान्सफर कर लिया था. 4 अप्रैल 2018 से 29 अगस्त 2019 के दौरान हुई इस आर्थिक जालसाजी के तहत करीब 5 करोड 94 लाख 18 हजार 384 रुपए का अपहात किये जाने की शिकायत डी. के. कुमार राजा द्वारा राजापेठ पुलिस थाने में दी गई थी. परंतु पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया था. जिसके चलते डी. के. कुमार राजा ने अदालत में गुहार लगाई और अदालत ने धारा 156 (3) के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश राजापेठ पुलिस को दिया. जिसके चलते राजापेठ पुलिस ने 23 जुलाई को यवतमाल नागरी सहकारी बैंक के तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक व तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच करनी शुरु की.

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