अमरावती

विवाह की शर्त पर अपराध पीछे लिया

दूसरी बार विवाह से इंंकार

  • खल्लार पुलिस थाने में युवक समेत मां पर अपराध दर्ज

अमरावती/दि.1 – विवाह करने की शर्त पर बलात्कार के अपराध उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पीछे ले लिया. बाद में अब फिर विवाह करने से इंकार करने वाले युवक और उसकी मां के खिलाफ खल्लार पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खल्लार निवासी मंगेश प्रदीपराव पारशिवकर की पहचान एक युवती के साथ हुई थी. वे मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क में थे. वर्ष 2015 में मंगेश के कम्प्यूटर सेंटर पर वह काम करने लगी थी. इस बीच विवाह का प्रलोभन देकर उसने शारीरिक शोषण किया. परंतु विवाह के लिए युवती को टालने लगा. युवती ने वर्ष 2020 में फे्रजरपुरा पुलिस थाने में मंगेश के खिलाफ शिकायत दी. इसपर पुलिस ने मंगेश के खिलाफ बलात्कार, जान से मारने की धमकी व अनुसूचित जाति जमाती प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज किया था. इस बीच मंगेश ने विवाह करने के लिए रजामंदी दिखाई. युवती ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से यह मुकदमा वापस ले लिया था.
मगर अब मंगेश ने विवाह करने से मना कर फोटो वायरल करने की धमकी युवती को दी. कुछ दिन बाद फिर मंगेश युवती से मिला और विवाह के लिए मेरे घर बुलाया है, ऐसा कहकर युवती को अपने घर ले गया. विवाह का प्रलोभन देकर फिर उसेन युवती पर बलात्कार किया. 30 जनवरी 2022 को युवती यह मामला लेकर मंगेश के घर के सामने गई तब उसकी मां ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस बारे में दी गई शिकायत पर खल्लार पुलिस ने मंगेश प्रदीपराव पारशिवकर व उसकी मां कमलपुष्पा के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरु की है.

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