अमरावती

ई-बाईक में फेरबदल करने पर दर्ज होगा अपराध

अमरावती/दि.28- केंद्र सरकार द्वारा नया वाहन अधिनियम 2021 को लागू करते हुए ई-वाहनों को अनुमति प्रदान की है. लेकिन इसके लिए ई-वाहन निर्मिती करनेवाली उत्पादक कंपनियों के लिए कई नियम भी लगाये गये है लेकिन इसके बाद भी कई उत्पादक कंपनियों द्वारा नियमबाह्य तरीके से ई-वाहन निर्मिती किये जाने की बात सामने आयी है और विगत कुछ दिनों से ई-वाहनों में अकस्मात ही आग लगने की घटनाएं घटित हो रही है. जिसके चलते अब प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी ई-बाईक शोरूम में जाकर वहां पर बिक्री हेतु उपलब्ध कराये गये बैटरी चलीत वाहनों की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन कर अपने मन के हिसाब से फेरबदल करते हुए उत्पादित किये गये वाहन पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज किये जा रहे है.

* ई-बाईक खरीदते समय यह सावधानियां हैं जरूरी
ई-बाईक खरीदते समय यह जरूर देखा जाना चाहिए कि, उस वाहन का उत्पादन केंद्रीय वाहन अधिनियम 1989 की धारा 126 के तहत मान्यता प्राप्त कंपनी द्वारा किया गया है अथवा नहीं. साथ ही वाहन में लगी बैटरी की क्षमता भी 250 वैट से अधिक नहीं होनी चाहिए.

* 250 वैट से अधिक क्षमतावाले वाहनोें की जांच
आरटीओ कार्यालय के वाहन निरीक्षकों द्वारा शहर में 9 ई-बाईक शोरूम में जाकर जांच-पडताल की गई. जिसके तहत 250 वैट से अधिक क्षमता रहनेवाले वाहनों की तलाश की गई और ऐसे वाहन पाये जाने पर संबंधित शोरूम के संचालकों सहित वाहन उत्पादक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जिसके तहत ई-बाईक वाहनों में नियमबाह्य बदलाव किये जाने को लेकर संबंधीत वाहन उत्पादक व वितरक के खिलाफ पुलिस थाने में अपराधिक मामला दर्ज कराया गया है.

* ई-वाहन में फेरबदल करना टालें
केंद्रीय वाहन नियमों की अनदेखी व उल्लंघन करते हुए ई-वाहनों में अपनी मर्जी से फेरबदल किये जाने के चलते कई वाहनों में अपने आप घर्षण होकर आग लगने की अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी है. जिन्हें अब परिवहन विभाग बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है.

ई-वाहन खरीदने से पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 126 के तहत मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा मान्यता दिये गये मानांकों के अनुसार वाहन रहने और संबंधित वाहन वितरक के पास मान्यता प्राप्त संस्था व परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति रहने की बात को देखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके.
– आर. टी. गित्ते
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.

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