अमरावती

सुरक्षा परवाना नहीं रहने वाले दुकानदारों पर होगी फौजदारी कार्रवाई

शहर में है 35 हजार आस्थापनाएं, लाईसेंस नुतनीकरण का प्रमाण कम

अमरावती /दि.13– सभी व्यवसायिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक व संस्थात्मक इमारतों की सुरक्षा की दृष्टि से अग्निप्रतिबंधात्मक सर्वेक्षण किया जाना बेहद आवश्यक है और जिसके जरिए मिलने वाला सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रत्येक आस्थापना के पास रहना अनिवार्य है. परंतु शहर में कई आस्थापनाओं के पास फायर ऑडिट प्रमाणपत्र नहीं है. जिसके चलते अक्सर ही शार्ट सर्किट होकर अग्निकांड जैसी घटनाएं घटित होती है.

बता दें कि, दुकानों में शार्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण की वजह से आग लगने पर उससे बचाव करने हेतु किए जाने वाले सभी उपाययोजनाओं का उपलब्ध होना जरुरी होता है. जिनकी फायर ऑडिट के जरिए मनपा से समीक्षा करवाया जाना भी आवश्यक है. परंतु शहर में सभी आस्थापनाओं के पास फायर ऑडिट प्रमाणपत्र नहीं है. ऐसी जानकारी सामने आयी है. ऐसे में जिन दुकानदारों के पास फायर ऑडिट नहीं है. उनके खिलाफ मनपा प्रशासन ने फौजदारी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. क्योंकि फायर ऑडिट नहीं रहने के चलते समस्या दिनोंदिन बढती जा रही है.

* शहर में 35 हजार से अधिक आस्थापना
बाजार परवाना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर में 35 हजार आस्थापनाएं है, जिनमें व्यवसायिक, शैक्षणिक, संस्थात्मक, औद्योगिक व वाणिज्यिक इमारतों का समावेश है.

* चुनिंदा दुकानों में ही सुरक्षा प्रमाणपत्र
शहर में स्थित कुल आस्थापनाओं में से कुछ चुनिंदा आस्थापनाओं के पास ही अग्निश्मन विभाग की ओर से दिया जाने वाला सुरक्षा प्रमाणपत्र है, ऐसी जानकारी सामने आयी है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान दिए जाने की जरुरत है.

* नुतनीकरण का प्रमाण कम
शहर में स्थित 35 हजार आस्थापनाओं में से कुछ गिने-चुने आस्थापना धारकों के पास ही अग्निश्मन विभाग का सुरक्षा प्रमाणपत्र है. साथ ही नुतनीकरण का प्रमाण भी बेहद कम है.

* सुरक्षा लाईसेंस हेतु क्या करें?
अग्निश्मन विभाग के सुरक्षा लाईसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए अग्निश्मन विभाग में मूल दस्तावेज पेश करने होते है. जिसके बाद अग्निश्मन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई करते हुए अगले 7 दिनों में सुरक्षा प्रमाणपत्र दिया जाता है.

* प्रतिवर्ष नुतनीकरण करना आवश्यक
दुकानदारों द्वारा अग्निशमन विभाग की ओर से मिली सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष नुतनीकरण करना बेहद आवश्यक होता है. परंतु कई आस्थापना धारक इसकी ओर अनदेखी करते है.

* मनपा से जानकारी देने में टालमटोल
अग्निश्मन विभाग के जरिए कितनी आस्थापनाओं ने फायर ऑडिट करवाया है और शहर में कितनी आस्थापनाओं के पास फायर ऑडिट प्रमाणपत्र नहीं है. इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क किए जाने पर मनपा के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों ने जानकारी देने में टालमटोल की.

* अन्यथा हो सकती है फौजदारी व दंडात्मक कार्रवाई
आग से बचाव करने हेतु सतर्कता के उपायों पर अमल करना आवश्यक है. व्यवसायिक आस्थापनाओं के पास अग्निशमन का सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं रहने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसी जानकारी मनपा प्रशासन की ओर से दी गई है.

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