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फसल मंडी चुनाव मार्च तक टले

हाईकोर्ट आदेश का असर

* वोटर लिस्ट हो गई थी अपडेट
अमरावती/दि.3 – बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के आदेश से जिले की 10 फसल मंडी के शीघ्र होने वाले संचालक मंडल चुनाव आगामी 15 मार्च तक टल जाने का समाचार है. खबर के अनुसार औरंगाबाद खंडपीठ ने इस बारे में आदेश जारी किया है. हालांकि सहकारिता विभाग का अलग से आदेश जारी होने पर ही चुनाव टलने की पुष्टि होगी, मगर जानकारों का मानना है कि, हाईकोर्ट के फैसले से निश्चित ही चुनाव प्रणाली पर असर पडेगा.
* 280 मंडी चुनाव
प्रदेश की तकरीबन 280 मंडी के नये संचालकों के चयन हेतु प्रक्रिया आरंभ हो गई थी. मतदाता सूची अपडेट की गई थी. अमरावती में भी 10 मंडी के मतदाता सूची जारी होने और उस पर आपत्ति पर सुनवाई प्रक्रिया भी इसी सप्ताह हो जाने से अब संचालक मंडल चुनाव की तारीख का इंतजार किया जा रहा था. इच्छूकों ने तैयारी छेड दी थी. ऐसे में उच्च न्यायालय के निर्णय से चुनाव 4 माह टल जाने की वजह से इन इच्छूकों के उत्साह पर फिलहाल तो पानी फिर गया है.
* नियम स्पष्ट नहीं होने से दिक्कत
मंडी सूत्रों ने बताया कि, उच्च न्यायालय में मंडी समिति के कानूनों में हाल ही में किये गये बदलाव को चुनौती दी गई थी. प्रदेश की नई सरकार ने मंडी संचालक पद चुनाव में किसानों को अवसर देने का प्रावधान किया था. किंतु पणन महासंघ ने इस बारे में अंतिम नियम घोषित नहीं किये जाने से संभ्रम की स्थिति थी. इस वजह से भी हाईकोर्ट का निर्णय आने की चर्चा है. मंत्रालय द्बारा नये चुनाव नियम जारी होने तक इलेक्शन टलने की बात कहीं जा रही है. यह भी उल्लेखनीय है कि, प्रदेश की 750 ग्राम पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरु है. 2 तारीख को ही नामांकन निपटे हैं.

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