अमरावती

चेक अनादर के अपराध से बाईज्जत बरी

अमरावती/ दि.1 – अमरावती के सिंध गारमेंट प्रतिष्ठान ने परभणी के व्यापारी निलेशचंद्र वाड के खिलाफ धारा 138 निगोशिएबल इंस्टुमेंट एक्ट के अंतर्गत 4 लाख का चेक अनादरित होने के कारण अमरावती के अदालत में केस दायर किया था. उस केस में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक 4 के न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपी को उस अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपी की ओर से एड. महेश बंग ने दलिले पेश की. राजेंद्र यावले ने सहयोग किया.

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