नागपुर/ दि.17– अमरावती जिले के मासोद व परसोडी गिट्टी खदान का संचालन नियमानुसार नहीं किए जाने की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, ऐसा दावा करने वाली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई. न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए है.
प्रशांत चावरे व अन्य चार नागरिकों ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. जिस पर न्यायमूर्ति नितिन जामदार व अनिल पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई. मासोद व परसोडी परिसर मेें 50 गिट्टी खदाने है इन खदानों से पत्थर निकालने के लिए बडी संख्या में विस्फोट किया जाता है. इन खदानों में बडी-बडी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है. जिसकी वजह से परिसर के घरों की दीवारों में दरारे आ रही है. जिससे कभी हादसा हो सकता है ऐसा याचिकाकर्ताओं व्दारा कहा गया. याचिकाकर्ता की ओर से एड. मोहन सुदामे ने पैरवी की.