अमरावती

दर्यापुर अदालत ने दुर्घटना के अपराध में सुनाई सजा

दर्यापुर/ दि. 31- दर्यापुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए सडक हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 279, 337, 338 के तहत अपराध दर्ज किया. इस मुकदमे की सुनवाई दर्यापुर के प्रथमश्रेणी न्यायलय क्रमांक 2 के न्यायदंडाधिकारी एस. वी. थोडगे की अदालत में आरोपी निलेेश ज्ञानेश्वर अंभोरे (30, टाकरखेडा मोरे) को अदालत उठने तक सजा व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम घायल मोहन साखरे (नायगांव) को नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेश दिये. सरकारी पक्ष की ओर से एड. यु. आर. वसूले ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में दर्यापुर के एएसआई प्रदीप धोंडे ने कामकाज देखा.

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