मुंबई /दि.२७ – बेटे की पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में मां ने कहा है कि, उसकी बहू ने दूसरा विवाह कर लिया है. इसलिए अब बेटे की पेंशन उसे प्रदान की जाए. याचिका के मुताबिक लक्ष्मी कोलेकर के बेटे दत्तात्रेय कोलेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कार्यरत थे. दत्तात्रेय का 5 अप्रैल 2008 को निधन हो गया था. बेटे के निधन के बाद केंद्र सरकार के रक्षा विभाग ने कोलेकर की बहू को पेंशन के लिए पात्र माना था. याचिका में कोलेकर ने कहा कि, अब उसकी बहू ने दूसरा विवाह कर लिया है. इसलिए उसे अपने बेटे की पेंशन प्रदान की जाए. इस संबंध में कोलेकर ने केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के सामने आवेदन भी किया था लेकिन विभाग ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया है. लिहाजा उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. न्यायमूर्ति केके तातेड व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई.
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बहू को नहीं बनाया पक्षकार : सरकारी वकील
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेश कुमार ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बहू को पक्षकार नहीं बनाया है. जबकि वह बहू के खिलाफ राहत चाहती है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने उस आदेश को भी चुनौती नहीं दी है जिसके अंतर्गत उसके पेंशन की मांग से जुडे आवेदन को खारिज कर दिया गया है. इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका में अपनी बहू को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को याचिका कके जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 16 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दी.