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अमरावती प्रतिनिधि/दि.22 – जिले के मंगरुल दस्तगीर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पेठ रघुनाथपुर निवासी एक महिला के घर में घुसकर उसका विनयभंग करने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने उसी गांव में रहने वाले मारोती सहदेव झाडे (34) को आरोपी करार देते हुए उसपर दर्ज विविध मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई है. यह घटना 8 अगस्त 2013 को तडके 3 बजे पीडित युवती के घर में घटीत हुई थी.
पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मारोती झाडे के खिलाफ मंगरुल दस्तगीर थाने में दफा 457, 354, 294, 506 तथा एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था. पीडिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि घटना की रात वह घर में अकेली सोई थी. तब पडोस में रहने वाला मारोती झाडे दरवाजे की संकली भीतर से निकालकर घर में घुस आया. उसने पीडिता को जगाया और शोर मचाया तो जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले की जांच पडताल के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश वी.एस.गायके की अदालत में सुनवाई के दौरान 6 गवाह जांचे गए. इस मामले के जांच अधिकारी एसडीपीओ अंकित गोयल ने भी न्यायालय में बयान दिया. न्यायालय में आरोपी को दफा 354(अ)(1) के तहत 1 वर्ष 7 महिने 20 दिन सश्रम कैद व 100 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 7 दिन साधी कैद तथा धारा 357 अंतर्गत 6 महिने सश्रम कैद व 100 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 7 दिन अतिरिक्त कैद, 506 के तहत 6 माह सश्रम कैद व 100 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 7 दिन अतिरिक्त साधी कैद, 509 के तहत 6 महिने सश्रम कैद व 100 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 7 दिन अतिरिक्त साधी कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एड.सोनाली सुबोध क्षिरसागर ने दलीलें दी. पैरवी अधिकारी के रुप में एनपीसी योगेंद्र लाड ने काम संभाला.