धनादेश अनादर मामले में कर्जदार को सजा
अंजनगांव सुर्जी/दि.17- कर्ज लौटाने के लिए दिया गया चेक बाउन्स हो जाने के कारण यहां के महेश नागरी सहकारी पतसंस्था ने विद्यमान प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के न्यायालय में फिर्याद दाखल की थी. इस प्रकरण का निपटारा करते समय न्यायाधीश एस.एम. जाधव ने कर्जदार चंद्रकांत रमेश हंतोडकर को 3 महीने की कैद व 40हजार रुपए नुकसान भरपाई देदने का आदेश पारित किया है.
महेश नागरी सहकारी पत संस्था से ग्राम हंतोडा निवासी चंद्रकांत रमेश हंतोडकर ने कर्ज लिया था. यह कर्ज लौटाने हेतु हंतोडकर ने पतसंस्था को दि अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अंजनगांव सुर्जी शाखा का धनादेश समय पर बैंक में प्रस्तुत किेए जाने पर वह बाउंस हो गया. जिसके चलते पतसंस्था ने हंतोडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. दरमियान दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद न्यायालय ने चंद्रकांत हंतोडकर पर किया गया आरोप साबित होने की बात स्पष्ट की. इस धनादेश अनादर प्रकरण में महेश नागरी सहकारी पत संस्था की ओर से एड. पद्माकर सांगोले ने युक्तिवाद किया. वहीं आरोपी की तरफ से एड. एस.टी. सोनवणे ने कामकाज देखा.