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प्रशांत राठी की जमानत मामले में कल हो सकता है फैसला

दो दिन पहले ही दोनों पक्षों का हो चुका है युक्तिवाद

अमरावती/दि.14– ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा संस्था में पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति देने का झांसा देते हुए पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी बेदर्दी के साथ पिटाई करने के मामले मेें नामजद रहने वाले बियाणी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी की गिरफ्तारीपूर्व अग्रीम जमानत पर आज होने वाली सुनवाई को ऐन समय पर कल तक के लिए टाल दिया गया. ऐसे में अब अदालत द्वारा इस मामले में संभवत: कल अपना फैसला सुनाया जा सकता है. इस मामले में दो दिन पहले ही दोनों पक्षों की ओर से युक्तिवाद पूरा हो चुका है. जिसके तहत अभियोजन पक्ष ने प्रशांत राठी की अग्रीम जमानत को खारिज करने की पूरजोर वकालत की थी.

बता दें कि, विगत माह 16 फरवरी को अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत पुंडलिक जाधव ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसके एक परिचित ने उसके जरिए ही बियाणी शिक्षा संस्था में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशांत राठी को 15 लाख रुपए दिये थे और जब उसके परिचित को कोई नौकरी नहीं मिली, तो उसने प्रशांत राठी को बार-बार फोन करना शुरु किया था, जिससे चिढकर प्रशांत राठी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसका 13 फरवरी की दोपहर में अपहरण कर लिया था और फिर उसे एक घर में कई घंटों तक बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई थी.

पश्चात इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने अतुल पुरी, बबलू गाडे, अंकुश मेश्राम व कुंदन शिरकरे को गिरफ्तार किया था. वहीं कई दिनों तक पुलिस की पकड से दूर रहने वाले प्रशांत राठी ने अदालत से गिरफ्तारीपूर्व अग्रीम जमानत हासिल कर ली थी. इसके बाद अदालत ने फ्रेजरपुरा पुलिस को अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा था और पुलिस ने 27 फरवरी को अपने ‘से’ दाखिल करते हुए प्रशांत राठी की जमानत का विरोध करने के साथ ही इस जमानत को खारिज करने का अनुरोध किया था. इसके बाद से लेकर अब तक 6 मार्च, 11 मार्च व 12 मार्च ऐसी तीन तारीखों पर इस मामले की अदालत में सुनवाई हो चुकी है और आज इस मामले में अदालत का फैसला आना अपेक्षित था. परंतु ऐन समय पर अदालत ने आज होने वाली कार्रवाई को कल तक के लिए मुल्तवी कर दिया. ऐसे में अब इस मामले में कल सुनवाई होगी. जिसमें प्रशांत राठी की जमानत पर अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाया जा सकता है.

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