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सांसद राणा के दोषमुक्त के आवेदन पर कल फैसला

मुंबई सत्र न्यायालय पर टिकी निगाहें

अमरावती/ दि. 20- जिले की सांसद नवनीत राणा और उनके पिता हरभजनसिंह कुंडलस के खिलाफ मुलुंड थाने में दर्ज मुकदमा खारिज करने की उनकी याचिका पर सत्र न्यायालय कल बुधवार, 21 दिसंबर को निर्णय सुनाने की संभावना है. जिससे न्यायालय के निर्णय पर राजनीतिक जानकारों की नजरें टिकी है.
राणा के विरूध्द मुलुंंड थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर दफा 420, 468, 471,34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. आरोप है कि राणा और उनके पिता हरभजनसिंह ने अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र पाने के लिए शाला छोडने का झूठा दाखिला प्रस्तुत किया था. अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हेतु आरक्षित है. इसलिए नवनीत राणा ने जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था. मुलुंड पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद जांच उपरांत सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. उस पर वर्ष 2021 से सुनवाई हो रही है.
यहां उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने दो साल पहले नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र गलत तरीके से प्राप्त करने का निष्कर्ष दिया था. इस आदेश के तहत उन्हें जाति प्रमाणपत्र सरेंडर करने कहा गया था. ऐसे में राणा ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. सुुप्रीमकोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे दिया है. इधर दंडाधिकारी न्यायालय ने राणा के विरूध्द दाखिल आरोपपत्र की सुनवाई जारी रही. इस बारे में सोमवार को फैसला आना था. न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा हैं वह कल 21 दिसंबर को सुनाया जा सकता है.

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