अमरावती

आचार संहिता से पहले शिक्षकों के तबादले करने की मांग

ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ को निवेदन

अमरावती/दि.5 – जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के जिला अंतर्गत तबादलों की नीति निश्चित की गई है. इस वर्ष यह ताबदले ऑनलाइन पद्धति से करने का निर्णय शासनस्तर पर लिया गया है. इसलिए स्थानीय निकाय संस्था चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग प्राथमिक शिक्षा समिति द्बारा की गई है. संबंधित मांग का निवेदन समिति द्बारा ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ समेत अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार, उपसचिव का.गो. वलवी को दिया गया है.
शिक्षक समिति के पदाधिकारी राजेश सावरकर ने बताया कि, राज्य में स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम आगामी 2 हफ्ते में जाहीर करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिये है. जिससे आगामी 2 हफ्ते में जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव जाहीर हुए, तो चुनाव की आचार संहिता के कारण जिला परिषद के शिक्षकों के तबादले रुक जाएंगे. राज्य में वर्ष 2019 के बाद से शिक्षकों के जिला अंतर्गत व आंतरजिला तबादले हुए नहीं है. इसलिए आंतरजिला तबादले के लिए शिक्षक प्रतिक्षा में है. इसलिए चुनावी माहौल में शिक्षकों के तबादलों की कार्रवाई प्रभावित नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरु कर आचार संहिता लगने से पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्बारा की गई है.
शिक्षकों के अनुरोध तबादलों का सेवा कालावधि 5 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. लेकिन विशेष संवर्ग 1 व 2 में आने वाले शिक्षकों को जिस प्रकार सेवा कालावधि की मर्यादा नहीं है, उसी तर्ज पर विशेष संवर्ग का कोई लाभ नहीं रहने वाले एकल शिक्षकों के तबादले के लिए उचित निर्णय होना जरुरी है. ऐसे शिक्षकों को न्याय देने के लिए एक स्कूल में सेवा कालावधि 5 वर्ष से 3 वर्ष किया गया, तो संबंधित शिक्षकों को 3 वर्ष के बाद तबादले का अनुरोध करते आएंगा. इसलिए आवश्यक सुधारित आदेश तत्काल जारी करने की मांग भी शिक्षक समिति द्बारा की गई है.

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