30 दिन में पेश करना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा
अन्यथा अगले पांच साल चुनाव लडने पर लगेगा प्रतिबंध
अमरावती/दि.23- हाल ही संपन्न ग्राम पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले सभी उम्मीदवारों को अब अगले 30 दिनों के भीतर चुनाव लडने पर किए गए खर्च का ब्यौरा पेश करना होगा. अन्यथा वे अगला चुनाव नहीं लड सकेंगे. जिलाधीश व्दारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित तहसीलदारों के मार्फत ग्राम पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित, विजेता व पराजीत होने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा पेश करने हेतु पहली नोटिस जारी की जाने वाली हैं. इसके बाद 30 दिन के भीतर चुनावी खर्च पेश नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि जिले की 257 ग्राम पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया विगत मंगलवार को खत्म हुई. प्रत्येक चुनाव में खर्च हेतु सरकार एवं निर्वाचन आयोग व्दारा निर्धारित राशि का अधिकतम स्तर तय किया गया. साथ ही निर्धारित कालावधि के भीतर खर्च का ब्यौरा पेश करना भी अनिवार्य किया गया हैं. इससे पहले ग्रापं चुनाव में सीधे-सीधे अधिकतम 25 हजार रुपए के खर्च की मर्यादा तय की गई थी. परंतु अब वर्ष 2017 से इसमें बदलाव करते हुए ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या के अनुसार इसमें वृद्धि की गई हैं. इस रकम के खर्च का ब्यौरा चुनाव निपटने के दौरान अगले 30 दिन के भीतर जिला प्रशासन के सामने पेश करना अनिवार्य है. साथ ही जिन उम्मीदवारों व्दारा यह खर्च प्रस्तुत नहीं किया जाता उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए किसी भी तरह का चुनाव लडने से प्रतिबंधित कर दिया जाता हैं. ऐसे में ग्राम पंचायत चुनाव लड चुके सभी उम्मीदवारों को अब अपने व्दारा चुनाव पर किए गए खर्च का लेखाजोखा ऑनलाइन पेश करना होगा. साथ ही ऑनलाइन पेश किए गए खर्च की प्रिंटआउट निकालकर उस पर उम्मीदवारा व्दारा अपने हस्ताक्षर करते हुए उसे तय समय के भीतर संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऐसा जिला निर्वाचन विभाग व्दारा स्पष्ट किया गया हैं.
* सरपंच पद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा
सदस्य संख्या खर्च की सीमा
7 व 9 सदस्य 50 हजार
12 व 13 सदस्य 1 लाख
15 व 17 सदस्य 1 लाख 57 हजार
* सदस्य पद के लिए खर्च की सीमा
सदस्य संख्या खर्च की सीमा
7 व 9 सदस्य 25 हजार
12 व 13 सदस्य 35 हजार
15 व 17 सदस्य 50 हजार