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बढते कोरोना वायरस का प्रभाव बगैर ई-पास के शहर में प्रवेश पर बंदी

अतिआवश्यक कारण होने पर ही मिलेगी अनुमति जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

 प्रतिनिधि/ दि.१७

अमरावती- लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढने लगी है. कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव और अधिक न फैलने पाये इस दृष्टि से पुलिस आयुक्तालय के शहरी क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है. अतिआवश्यक कारण होने पर ही संचारबंदी क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा. इसके लिए ई-पास लेना जरुरी है, ऐसे आदेश जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किए है. इससे पहले भी इसी तरह संचारबंदी लागू की गई थी. मगर कुछ दिन पूर्व ही संचारबंदी में शिथिलता दी गई. जिसके बाद से काफी तेजी के साथ कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या बढने लगी है. कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव फैलने न पाये इस दृष्टि से फिर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में संचारबंदी लागू की है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को अतिआवश्यक काम से अगर शहर में आना है तो उसे संबंधित विभाग से पास लेना बहुत जरुरी है, ऐसे आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए है. पास पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए है. वे दस्तावेज के आधार पर ही पास उपलब्ध होगी. जैसे की बीमारी का इलाज कराने के लिए आवेदन करने हेतू डॉक्टर के पास शुरु रहने वाले इलाज से संबंधित दस्तावेज जोडना होगा. ई-पास अतिआवश्यक सेवा के लिए दी जा रही है. दिए गए कारणों के अलावा दूसरी बातों के लिए पास का उपयोग करना दंडनिय अपराध है. इसके अलावा कोविड-१९ का प्रादुर्भाव नहीं होने के बारे में मेडिकल सर्टीफिकेट स्थानीय डॉक्टर से प्राप्त करे, इसी तरह डॉक्टर की पूरी जानकारी (रजिस्ट्रशन नं., नाम, पता, दिनांक) का स्पष्ट उल्लेख हो. सभी नागरिक यात्रा करने की तारीख से करीब ४८ घंटे पहले आवेदन करने का प्रयास करे. ई-पास के लिए एक ही आवेदन किया जाए. एक यात्रा के लिए बार-बार आवेदन न करे, प्रवासी वाहन के प्रवासी क्षमता की अपेक्षा कम से कम यात्री आवेदन में उल्लेख करे. सुरक्षा की दृष्टि से कम यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी, ऐसा भी उल्लेख किया गया है.

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