अमरावतीमुख्य समाचार

नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो निकालकर वायरल करने की धमकी

अमरावती/दि.27 – स्थानीय कॉटन मार्केट में काम करने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लडके को उसके एक परिचित में चाय पीने के बहाने रात के वक्त पंचवटी चौक से आगे नागपुर हाईवे पर ले जाकर उसे जबरन कपडे उतारने पर मजबूर किया. साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाते हुए धमकी दी कि, अगर वह उसके साथ चोरी के काम में सहयोग नहीं करेगा, तो वह उसके वीडियो को वायरल कर देगा. इसके पश्चात बुरी तरह घबराएं नाबालिग लडके ने कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई.
शिकायत के मुताबिक कॉटन मार्केट में काम करने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लडके ने करीब एक साल पहले एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी. लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि, उक्त बाइक चोरी की है, तो उसने अपनी बाइक को खुद होकर खोलापुरी गेट पुलिस थाने में जमा करा दिया था. वहीं 24 जुलाई को वह हमेशा की तरह रात 9.30 बजे कॉटन मार्केट में अपने काम पर पहुंचा. जहां पर रात 3 बजे के आसपास उसकी जान-पहचान में रहने वाला यश पंचवचे अपनी गाडी लेकर आया और रात 3 बजे उसे चाय पीने के लिए पंचवटी चौक की ओर ले गया. लेकिन पंचवटी चौक पर रुकने की बजाय वह उसे नागपुर हाईवे की ओर लेकर गया और कहा कि, तू चोर है, तूने गाडी चुराई थी. मूझे फोन आया है, तूझे उठाना है, क्या करना है बोल. जिस पर उक्त नाबालिग लडके ने यश पंचवचे को बताया कि, उसने गाडी चुराई नहीं थी, बल्कि सेकंड हैंड गाडी खरीदी थी, जो चोरी की निकली, तो उसने पुलिस थाने में जमा कर दी. इसके बाद यश पंचवचे ने अपनी गाडी ड्रिम्जलैंड के पास खाली पडी जगह पर रोकी और उक्त नाबालिग लडके को अपने पूरे कपडे निकालने के लिए कहा. साथ ही उसे गालिगलौज करते हुए उसका आपत्तिजनक वीडियो भी निकाला. इसके बाद उसने उक्त नाबालिग लडके से कहा कि, उसके मोबाइल में गाडी की चोरी के समय का सीसीटीवी फूटेज भी है. जिसमें वह दिखाई दे रहा है. जिसे डिलिट करने के बजाय 6 हजार रुपए की मांग करते हुए यश पंचवचे ने उक्त नाबालिग लडके को अपने साथ चोरी करने में शामिल होने के लिए कहा. अन्यथा वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी. पश्चात उसे अपनी गाडी पर बिठाकर कॉटन मार्केट लाकर छोड दिया. इसके बाद यश पंचवचे ने अगले दिन सुबह उक्त नाबालिग लडके ने फोन करते हुए दुबारा धमकाया और चाकू मार देने की धमकी दी.
इस शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने यश पंचवचे के खिलाफ भादंवि की धारा 385, 223, 504, 506 पोक्सो अधिनियम की धारा 12 व साइबर एक्ट द्बारा 67 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.

Related Articles

Back to top button