अमरावती

धारणी की 16 आंगनवाड़ी में ‘अमृत आहार ‘

उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित समिति के अभिप्राय पर निर्देश जारी

-योजना शुरू करने सरकार की मंजूरी

परतवाड़ा/मेलघाट/दी/३१- आदिवासी अंचल की धारणी नगर पंचायत क्षेत्र की 16 आंगनवाड़ी में अमृत आहार  योजना लागू करने के लिए आदिवासी विकास विभाग ने मंजूरी दी है.राज्य सरकार के कार्यासन अधिकारी एस.एस.खांडेकर ने बुधवार को एक पत्र एकात्मिक बाल विकास आयुक्त को लिखकर इस बारे में सूचना दी है.
मेलघाट में कुपोषण और बाल मृत्यु के संदर्भ में उच्चन्यायालय में दायर एक याचिका का सज्ञान लेकर कोर्ट ने एक समिति को यथास्थिति का जायजा लेने के लिए मेलघाट भेजा था.उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के बाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को उचित इंतजाम करने के आदेश दिए है.इसके बाद आदिवासी विकास विभाग ने नगर पंचायत धारणी क्षेत्र की 16 आंगनवाड़ियों में अमृत आहार योजना लागू करने को मंजूरी दी.
उच्चन्यायालय में दायर पीआयएल133/2007 की सुनवाई के दौरान ही अदालत ने डॉ चेरिंग दोरजे विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर की नियुक्ति कर,उन्हें मेलघाट में कुपोषण और बाल मृत्यु की ताजा स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा था.मेलघाट का दौरा करने के बाद दोरजे ने 18 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की.दोरजे ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र का दौरा किया.अचलपुर,परतवाड़ा,चिखलदरा और धारणी में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और बाल संवर्धन संसाधनों का बारीकी से निरीक्षण किया.धारणी नगर पंचायत क्षेत्र की आंगनवाड़ियों में उन्हें अमृत आहार योजना शुरू नही दिखाई दी.उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आहार योजना शुरू करने की शिफारस की है.23 दिसंबर गुरुवार को इस संदर्भ में एडवोकेट जनरल के साथ हुई बैठक में चर्चा करते हुए अमृत आहार योजना शुरू करने को कहा गया था.उसी परिप्रेक्ष्य में धारणी की 16 आंगनवाड़ियों में डॉ एपीजे अब्दुल कलामअमृत आहार योजना लागू करने के निर्देश एकात्मिक बाल वविकास आयुक्त को दिए गए.आदिवासी विकास विभाग ने इसे मंजूरी दी है.उस आशय की सूचना बाल विकास प्रकल्प को दी जा चुकी है.जिलाधीश,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद और तहसील बाल विकास अधिकारी को भी योजना लागू करने को कहा गया है.

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