अमरावती

पत्नी की हत्या के मामले में दिलीप इंगोले बरी

वर्ष 2017 को छत्री तालाब में मिली थी लाश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२६ – स्थानीय न्यायालय ने 16 मई 2017 को छत्री तालाब में मिली एक महिला की लाश के मामले में उसके पति दिलीप इंगोले को हत्या व सबूत नष्ट करने के आरोप में निर्दोष करार देते हुए बाईज्जत बरी किया है.
जानकारी के अनुसार दिलीप इंगोले की पत्नी के साथ उसके हमेशा खटके उडते थे. इस कारण वह पति का घर छोडकर अपनी मां के घर रहने आयी थी और शहर के एक रेडीमेट ड्रेस की दुकान में काम करती थी. 11 मई 2017 को दिलीप की पत्नी काम पर गई, लेकिन दूसरे दिन भी वापस नहीं लौटी, इस कारण दिलीप की सास ने राजापेठ पुलिस थाने में उसके लापता हो जाने की शिकायत दर्ज की थी. राजापेठ पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि 16 मई 2017 को छत्री तालाब में एक महिला का शव मिला. महिला के पेट को 2 किलों के 11 पत्थर बांधकर उसे तालाब में फेंका गया था.उसके बाद मृत महिला की मां ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा था कि घटना के आठ वर्ष पहले उसकी बेटी को दिलीप इंगोले के साथ विवाह हुआ था, लेकिन दिलीप का भतीजा उसके घर आना जाना करता था. इस कारण दोनों के बीच हमेशा झगडे होते थे. इस कारण दिलीप इंगोले के खिलाफ उसकी पत्नी ने फे्रजरपुरा थाने में भी शिकायत दर्ज की थी और वह दिलीप के भांजे के साथ नागपुर चली गई. कुछ दिनों बाद दिलीप पत्नी को अपने घर ले गया. किंतु उनके बीच हमेशा विवाद होने के कारण वह दिलीप को छोडकर अपने मां के घर रहने गई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने दिलीप इंगोले के घर से पत्नी का मोबाइल, पर्स आदि वस्तुएं जब्त की थी. वहीं मृतका के जले हुए कपडे भी दिखाए गए थे. इस मामले में इस्तेमाल किया गया सतुर भी जब्त किया गया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान छह गवाहों का परीक्षण किया गया. उसमें से एक भी गवाह होस्टाइल नहीं हुआ. न्यायालय ने दिलीप इंगोले को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार दिया है. न्यायालय में आरोपी इंगोले की ओर से एड. परवेज खान ने दलीलें दी और उन्हें एड.अनिल जयस्वाल व एड.वसीम शेख ने सहयोग किया है.

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