अमरावती

पतसंस्था में हेराफेरी के अपराध से दिनकर चौधरी बाईज्जत बरी

अमरावती/ दि. 13- स्थानीय समृध्दि नागरी सहकारी संस्था में की गई हेराफेरी के मामले में अदालत ने पूर्व पार्षद दिनकर वामन चौधरी को बाईज्जत बरी कर दिया है.
पत संस्था के परीक्षक भानुदास गावंडे ने समृध्दि नागरी पत संस्था में हुई हेराफेरी को लेकर दिनकर चौधरी के खिलाफ फे्रजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दी गई. पुलिस ने चौधरी के खिलाफ दफा 409, 420, 438 के तहत अपराध दर्ज किया. अदालत में मामला दायर होने के बाद अदालत में सात गवाहों के बयान लिये गए. सरकारी पक्ष व्दारा लगाए गए आरोप के अनुसार पत संस्था में अध्यक्ष पद पर कार्यरत चौधरी ने संस्था के रुपयों की हेरफेरी कर निवेशकों के साथ धोखाधडी की है. नियम तोडकर कर्ज वितरीत कर खुद व अपने बेटे के नाम कर्ज लिया है, ऐसा आरोप लगाया गया. बचाव पक्ष की ओर से एड. शिरिष जाखड ने दलीले पेश की. पत संस्था में कर्ज का कोई भी मामला गैर कानूनी नहीं है, किसी भी रकम की हेराफेरी नहीं हुई, यह साबित किया. विद्यमान दिवानी न्यायाधीश घाघी की अदालत ने चौधरी को बाईज्जत बरी किया. इस मामले में एड. शिरिष जाखड का एड. मुकेश देशमुख, एड. एस. डी. कपाले, एड. संजय अंबालकर, एड. अर्जुन देशमुख, एड. मिलिंद तायडे और एड. पवन ने सहयोग किया.

 

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