अमरावती

दिव्यांगों को मिलेगी आर्थिक सहायता

292 लाभार्थियों को 3.6 करोड कर्ज का वितरण

नागपुर/दि.29– महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व महामंडल की ओर से दिव्यांगों को आर्थिक रुप से सक्षम करने के लिए विविध योजना चलाई जाती है. उन्हें खुद के पैरों पर खडे करने के लिए महामंडल की ओर से वित्तिय सहायता उपलब्ध कर दी जाती है. एक माह में 352 लाभार्थियों को 3 करोड 6 लाख 23 हजार 46 रुपए का कर्ज वितरित किया गया है.

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल की तरफ से समयावधि कर्ज योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत 146 लाभार्थियों को 2 करोड 65 लाख 53 हजार 469 रुपए का कर्ज वितरित किया गया. 206 लाभार्थियों को सीधे कर्ज वितरण योजना के तहत 40 लाख 70 हजार रुपए का वितरण किया गया. 2018 से यह योजना चलाई जा रही है. पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ लेने का आहवान महामंडल की ओर से किया गया है.

* 4 जनवरी तक पंजीयन करें
दिव्यांगों को स्वालंबी करने के लिए हरित उर्जा पर चलने वाले पर्यावरण स्नेही मोबाइल वाहन पर दुकान नि:शुल्क उपलब्ध कर दी जाती है. ‘मोबाइल शॉप ऑन विकल’ इस योजना को 10 जून 2019 के शासन निर्णय के मुताबिक मंजूरी दी गई. इस योजना का लाभ राज्य के जरुरतमंद दिव्यांग व्यक्ति को मिलने के लिए 3 दिसंबर से नाम के पंजीयन की शुुरुआत हुई. https://evehicleform.mshfdc.co.in इस लिंक पर जाकर 4 जनवरी को सुबह 10 बजे तक आवेदन करने का आहवान महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त और विकास महामंडल की ओर से किया गया है. अब तक 282 लोगों ने पंजीयन किया रहने की जानकारी महामंडल की जिला व्यवस्थापक योगिता काकडे, वसूली निरीक्षक वर्मा तेलंग, जनक साहू ने दी.

* योजना की शर्त
– आवेदनकर्ता यह महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए
– दिव्यांगता का प्रमाण कम से कम 40 प्रतिशत रहे. जिला शल्य चिकित्सक व्दारा प्रमाणित किया प्रमाणपत्र आवश्यक है.
– आवेदनकर्ता 18 से 55 वर्ष की आयु का होना चाहिए.
– मतिमंद आवेदनकर्ता के बाबत उनके कानूनन पालक आवेदन करने सक्षम होने चाहिए.
– दिव्यांग आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक न हो.
– अधिक दिव्यांग रहने वाले व्यक्ति को वाहन चलाने का लाइसेंस न दिया हो, तो भी एक सहायक की सहायता से उसे मोबाइल व्यवसाय करने प्राथमिकता दी जाएगी.
– आवेदनकर्ता यह शासकीय, अर्धशासकीय मंडल और महामंडल का कर्मचारी न रहे.
– वित्त व विकास महामंडल का बकायादार न हो.

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